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पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, किसी भी दिन जमा करा सकेंगे जीवन प्रमाण पत्र

EPFO के तहत आने वाली EPS यानी कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत रिटायर कर्मचारियों को पेंशन मिलती है.

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Dhirendra Kumar
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Employees Provident Fund Organization-EPFO

Employees Provident Fund Organization-EPFO( Photo Credit : NewsNation)

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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organization-EPFO): पेंशनर्स की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए EPFO ने जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) के नियम में एक बड़ी राहत दी है. नए नियमों के मुताबिक पेंशनभोगी अब अपनी सुविधा और समय के हिसाब से किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं. इसके अलावा इसकी वैलिडिटी जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की तारीख से अगले एक साल तक मान्य होगी. मान लीजिए कि किसी पेंशनर ने जीवन प्रमाण पत्र 1 दिसंबर, 2021 को जमा करा दिया है तो उसकी वैलिडिटी 30 नवंबर 2022 तक मान्य रहेगी.

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ईपीएफओ के तहत आने वाली EPS यानी कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत रिटायर कर्मचारियों को पेंशन मिलती है. हालांकि EPS के तहत पेंशनभोगियों के लिए कई तरह के नियम और कानून तय किए गए हैं. ऐसे में EPS के तहत बगैर किसी समस्या के पेंशन की राशि को पाने के लिए कई बातों का ध्यान रखना जरूरी है. बता दें कि पेंशनभोगियों को जीवित रहने के प्रमाण के तौर पर EPFO के पास हर साल जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा करना होता है और उसके बाद ही पेंशनर्स को पेंशन दी जाती है. 

मौजूदा समय तक अगर किसी पेंशनर के द्वारा EPFO के पास जीवन प्रमाण पत्र नहीं जमा किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसकी पेंशन रुक सकती है. बता दें कि हर साल जमा होने वाले जीवन प्रमाण पत्र की वैलिडिटी एक साल की होती है. वैलिडिटी एक साल की होने की वजह से पेंशनर्स को हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना पड़ता था. अभी तक EPFO की ओर से जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए आखिरी तारीख तय की जाती थी. EPS95 के पेंशनर्स जीवन प्रमाण पत्र को पेंशन संवितरण बैंक, सार्वजनिक सेवा केंद्र (CSC), आईपीपीबी/भारतीय डाकघर, निकटतम EPFO ऑफिस और उमंग ऐप के जरिए जमा करा सकते हैं. पेंशनर्स को जीवन प्रमाण पत्र को जमा करने के लिए पीपीओ नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल और आधार नंबर की जरूरत पड़ती है.

HIGHLIGHTS

  • वैलिडिटी जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की तारीख से अगले एक साल तक मान्य होगी
  • पीपीओ नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल और आधार की जरूरत पड़ती है
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