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EPFO ने PF अकाउंट होल्डर्स को दी राहत! 31 दिसंबर के बाद भी करें E-Nomination

EPFO E-Nomination Update: ई-नॉमिनेशन (E-Nomination) को लेकर आपको बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि EPFO ने इसकी अंतिम तारीख को बढ़ा दिया है

Updated on: 30 Dec 2021, 04:14 PM

नई दिल्ली:

अगर आप नौकरीपेशा लोग हैं और प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ (PF) अकाउंट होल्डर हैं तो आपको यह चिंता सता रहेगी होगी कि आप कल यानी 31 दिसंबर के बाद अपना ई-नॉमिनेशन कर सकेंगे. क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने ई-नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 रखी थी. ऐसे में चूंकि ई-नॉमिनेशन की डेट का एक ही दिन शेष है तो ऐसे में कर्मचारियों में हड़बड़ाहट का माहौल है. लेकिन हम आपके लिए एक राहत भरी खबर लेकर आए हैं. ई-नॉमिनेशन को लेकर आपको बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि EPFO ने इसकी अंतिम तारीख को बढ़ा दिया है. EPFO के अनुसार अब आप 31 दिसंबर के बाद भी ई-नॉमिनेशन कर सकते हैं.

EPFO ने हालांकि इस बात की कोई जानकारी नहीं दी कि ई-नॉमिनेशन की अंतिम तारीख कब है, लेकिन ट्वीट कर अकाउंट होल्डर्स से ई-नॉमिनेशन (E-Nomination) करने की अपील जरूर की है. दरअसल, EPFO की ओर से यह प्रक्रिया पीएफ अकाउंट होल्डर्स के आश्रितों यानी नॉमिनी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए की जा रही है. भविष्य में खुदा न खास्ता अगर पीएफ अकाउंट होल्डर्स के साथ कोई घटना या अनहोनी हो जाती है, तो इस स्थित में नॉमिनी को बीमा और पेंशन दोनों का फायदा मिलेगा.

यहां हम आपको बता दें कि ई-नॉमिनेशन (E-Nomination) के लिए पीएफ अकाउंट होल्डर्स ऑनलाइन प्रक्रिया अपना समते हैं. क्योकि EPFO अपने अकाउंट होल्डर्स को सुविधा प्रदान करता है कि वो अपने ई-नॉमिनेशन फॉर्म में एक से ज्यादा नॉमिनी को जोड़ सकते हैं. यही नहीं अकाउंट होल्डर्स अगर चाहें तो वह नॉमिनी को प्राप्ता होने वाली राशि की हिस्सेदारी भी तय कर सकता है.