EPFO ने सदस्यों को दी बड़ी राहत, नौकरी छूटने के बाद भी मिलेगी ये सुविधा

Employees Provident Fund Organization-EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने दूसरी बार कोविड एडवांस सुविधा का लाभ उठाने की अनुमति दे दी है.

Employees Provident Fund Organization-EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने दूसरी बार कोविड एडवांस सुविधा का लाभ उठाने की अनुमति दे दी है.

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Dhirendra Kumar
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Employees Provident Fund Organization-EPFO

Employees Provident Fund Organization-EPFO( Photo Credit : NewsNation)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organization-EPFO): EPF मेंबर नौकरी छोड़ने के बाद भी कोविड एडवांस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. इसके अलावा EPF सदस्यों के द्वारा अब महामारी के दौरान वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे COVID-19 एडवांस का लाभ उठाया जा सकता है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने दूसरी बार कोविड एडवांस सुविधा का लाभ उठाने की अनुमति दे दी है. बता दें कि पिछले साल 2020 की शुरुआत में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने मेंबर्स को कोरोना वायरस महामारी की वजह से उत्पन्न हुई आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए फंड निकालने के लिए अनुमति दी थी. 

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दूसरी बार कोविड -19 अग्रिम लेने की इजाजत
EPFO की नई घोषणा के तहत 3 महीने का मूल वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) या सदस्यों के भविष्य निधि खाते में जमा राशि का 75 फीसदी तक जो भी कम हो उसे निकालने की अनुमति सदस्यों को दी गई है. श्रम मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार ईपीएफओ ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान अंशधारकों की मदद करने के लिए दूसरी बार कोविड -19 अग्रिम लेने की इजाजत दी है. दावा करने के तीन दिन के भीतर फंड मेंबर के बैंक अकाउंट में आ जाएगा.

अंशधारकों को इस फंड को वापस करने की जरूरत नहीं होगी. बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत कोविड-19 महामारी के दौरान सदस्यों की वित्तीय जरूरत को पूरा करने के लिए विशेष निकासी का प्रावधान मार्च 2020 में किया गया था. कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में इस आशय का एक संशोधन भी किया गया था. संशोधन के तहत 3 महीने के लिए मूल वेतन और महंगाई भत्ते (जो मूल वेतन के रूप में हो) की सीमा तक या EPF अकाउंट में सदस्य की कुल राशि के 75 फीसदी तक जो भी कम हो फंड को निकाला जा सकता है. इसके अलावा इस फंड को वापस करने की जरूरत नहीं है. कोई भी मेंबर कम फंड के लिए भी आवेदन कर सकता है.

HIGHLIGHTS

  • वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे COVID-19 एडवांस का लाभ उठाया जा सकता है
  • इस फंड को वापस करने की जरूरत नहीं है. कोई भी मेंबर कम फंड के लिए भी आवेदन कर सकता है
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