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EPFO ने पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाणपत्र देने की समयसीमा बढ़ाई, जानिए नई तारीख

Employees Provident Fund Organization-EPFO ने पेंशनभोगियों (Pensioners) के लिए जीवन प्रमाणपत्र (Life Certificate) देने की समयसीमा 28 फरवरी, 2021 तक बढ़ा दी है. इस कदम से ऐसे करीब 35 लाख लोगों को लाभ होगा

Updated on: 09 Dec 2020, 03:28 PM

नई दिल्ली:

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organization-EPFO) ने पेंशनभोगियों (Pensioners) के लिए जीवन प्रमाणपत्र (Life Certificate) देने की समयसीमा 28 फरवरी, 2021 तक बढ़ा दी है. इस कदम से ऐसे करीब 35 लाख लोगों को लाभ होगा. सरकार के इस फैसले से जो कोरोना वायरस महामारी की वजह से नवंबर तक अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा नहीं करा पाए हैं. श्रम मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि जो पेंशनभोगी 30 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, उन्हें फरवरी तक हर महीने पेंशन मिलेगी. ईपीएफओ द्वारा जारी बयान में कहा गया है, ‘कोविड-19 महामारी और इससे बुजुर्गों को खतरे को देखते हुए ईपीएफओ ने कर्मचारी पेंशन योजना-1995 के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाणपत्र जमा कराने की समयसीमा को पहले की तिथि से आगे बढ़ाकर 28 फरवरी, 2021 कर दिया है.’

अभी कोई भी पेंशनभोगी साल के दौरान 30 नवंबर तक जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकता है. यह प्रमाणपत्र इसके जारी करने की तिथि से एक साल के लिए वैध होता है. अब ऐसे सभी पेंशनभोगी 28 फरवरी, 2021 तक जीवन प्रमाणपत्र जमा करा सकते हैं. मंत्रालय ने कहा है कि नवंबर, 2020 तक जीवन प्रमाणपत्र जमा नहीं करा पाए 35 लाख पेंशनभोगियों की पेंशन विस्तारित अवधि के दौरान रोकी नहीं जाएगी. 

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डिजिटल सर्टिफिकेट भी जमा कर सकते हैं पेंशनर्स
इसके पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 67 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को डिजिटल लाइफ प्रमाणपत्र (Digital Life Certificate) जमा कराने के कई विकल्प उपलब्ध कराए हैं. इससे उन्हें सामाजिक सुरक्षा लाभ का फायदा उठाते रहने में मदद मिलेगी. श्रम मंत्रालय ने कहा कि सभी पेंशनभोगियों को कर्मचारी पेंशन योजना-1995 (ईपीएस-95) के तहत पेंशन भुगतान के लिए जीवन प्रमाण पत्र या डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा कराना अनिवार्य होता है.

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घर के पास या घर पर मिलेगी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा कराने की सुविधा
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कोविड-19 के मौजूदा हालात में ईपीएस-95 के पेंशनभोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा कराने के लिए कई विकल्प उपलब्ध कराए हैं. यह सुविधा उन्हें उनके घर के पास या घर पर मिलेगी. जीवन प्रमाण पत्र को इन सभी प्रकारों या एजेंसियों के माध्यम से जमा कराया जा सकता है और यह उतना ही मान्य होगा. ईपीएफओ के 135 क्षेत्रीय कार्यालयों और 117 जिला कार्यालयों के अलावा ईपीएस-95 के पेंशनभोगी उनकी पेंशन देने वाले बैंक और नजदीक के डाकघर में डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र को जमा करा सकते हैं.