logo-image

Alert: 31 मार्च तक करवा लें EPFO का नॉमिनेशन वरना अटक जाएगा पैसा, ये है तरीका

EPFO Alert: खाताधारक ईपीएफओ अकाउंट से मिलने वाले पैसे को परिवार के सदस्यों के लिए संकट की स्थिति के लिए सुरक्षित रख सकता है.

Updated on: 23 Mar 2022, 07:22 AM

highlights

  • पासबुक की जानकारी लेने में आ सकती है कठिनाई
  • फंड के पैसे के लिए काटने पड़ सकते हैं चक्कर

नई दिल्ली:

EPFO Alert: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees' Provident Fund Organisation) ने ग्राहकों के लिए 31 मार्च 2022 से पहले-पहले नॉमिनेशन को अनिवार्य कर दिया है. अगर ऐसे में आप भी कर्मचारी भविष्य निधि (EPF)रिटायर्मेंट प्लान के धारक हैं तो आपके लिए यह खबर पढ़ना जरूरी है. ईपीएफओ का नॉमिनेशन तय समयसीमा से पहले ना करवाने से खाताधारक बहुत सी सुविधाओं से वंचित हो सकता है. इस रिपोर्ट में जानते हैं इससे क्या नुकसान हो सकते हैं.
फंड का पैसा अटक जाएगा
ईपीएफ खाताधारक का ई-नॉमिनेशन नहीं होता है और भविष्य में कभी खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो पीएफ अकाउंट का पैसा अटक सकता है. खाताधारक ईपीएफओ अकाउंट से मिलने वाले पैसे को परिवार के सदस्यों के लिए संकट की स्थिति के लिए सुरक्षित रख सकता है. इसलिए जरूरी है परिवार के किसी एक सदस्य को नॉमिनी बना लिया जाए.
फंड से जुड़ी जानकारी भी नहीं मिलेगी
खाताधारक की मृत्यु की स्थिति में परिवार के सदस्यों को खाताधारक के अकाउंट की जानकारी भी मिलने में कठिनाई आ सकती है. पीएफ खाते का विवरण व फंड की जानकारी के लिए पासबुक भी नहीं देख पाएंगे.

यह भी पढ़ेंः MBBS स्‍टूडेंट्स को लेकर बड़ा ऐलान, 10 साल करनी होगी सरकारी जॅाब

ऐसे करवाएं नॉमिनेशन

सबसे पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर यूएएन नंबर (Universal Account 
Number) से लॉगिन करना होगा
सेवा के ऑप्शन पर क्लिक कर कर्मचारियों के लिए ऑप्शन पर टैप करना होगा
प्रबंधन के ऑप्शन पर क्लिक कर ई-नामांकन के टैब पर क्लिक करना होगा
नए पेज़ पर अपने निवास के पते की जानकारी भरनी होगी
पारिवारिक घोषणा बदलने के लिए हां पर क्लिक करना होगा
नॉमिनी व्यक्तित की जानकारी सबमिट कर सेव पर क्लिक करना होगा
आगे पेज़ पर आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिला OTP दर्ज कर नॉमिनेशन का स्टेटस जान स्क्रीन पर 
जान सकते हैं