E-Shram: अब छोटे दुकानदारों की आई मौज, हर माह 3,000 रुपए की मिलेगी पेंशन
अगर आप स्वरोजगार हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. क्योंकि केन्द्र सरकार (central government)ने ऐसे छोटे दुकानदारों के लिए एनपीएस ट्रेडर्स स्कीम (NPS Traders Scheme)की शुरूवात की है.
highlights
- सरकार ने स्वरोजगार करने वालों के लिए शुरू की स्कीम
- योजना का लाभ लेने वालों के पास ई-श्रम कार्ड होना जरूरी
नई दिल्ली :
अगर आप स्वरोजगार हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. क्योंकि केन्द्र सरकार (central government)ने ऐसे छोटे दुकानदारों के लिए एनपीएस ट्रेडर्स स्कीम (NPS Traders Scheme)की शुरूवात की है. जिसके तहत छोटे दुकानदारों या स्वरोजगार (self employed) करने वालों को 3,000 रुपए की पेंशन का प्रावधान किया है. हालाकि इस पेंशन का लाभ वो ही लोग ले सकेंगे जो ई-श्रम कार्ड धारक (e-shram card holder)हैं. आपको बता दें कि इस स्कीम का पूरा नाम नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ इंप्लॉइड पर्सन्स योजना (Traders and Self Employed Persons Scheme)हैं. जानकारी के मुताबिक यह स्कीम दुकानदार, रिटेल और गांव गली में छोटा-छोटा काम करने वालों के लिए शुरू की गई है. पात्र लोग योजना से जुड़कर स्कीम का फायदा ले सकते हैं.
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स्कीम की जरूरी बातें
आपको बता दें कि ई-श्रम पोर्टल पर एनपीएस ट्रेडर्स स्कीम के बारे में विस्तार से बताया गया है. जानकारी के मुताबिक एनपीएस ट्रेडर्स स्कीम के लिए अप्लाई करने की उम्र 18 से 40 के बीच होना जरूरी है. साथ ही आवेदक की सालाना इनकम 1.5 करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए. जो आवेदक इस स्कीम से जुड़ना चाहता है वह एनपीएस, ईएसआईसी या ईपीएफओ का मेंबर नहीं होना चाहिए. साथ ही, आवेदक इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आना चाहिए. यानी कि कमाई पर टैक्स की देनदारी नहीं होनी चाहिए. यदि पेय पर टेक्स की देनदारी हैं तो वे इस स्कीम का लाभ लेने के लिए अपात्र माने जाएंगे. यदि आप इन सभी पात्रताओं को पूरा करते हैं हैं तो स्कीम की लाभार्थी हो सकते हैं.
जानकारी के मुताबिक यह एक ऐक्छिक पेंशन स्कीम है. जिसमें कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है. एक आंकड़े के मुताबिक देश में लगभग 3.5 करोड़ व्यवसायी और स्वरोजगारी लोग हैं. एनपीएस ट्रेडर्स स्कीम में इन लोगों को पेंशन का लाभ देना है. स्कीम से जुड़ने वाले लोगों को 60 साल की आयु के बाद 3000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी. यह पूरी तरह से स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है. अर्थात इस योजना में आवेदक को भी कुछ रुपये हर महीने जमा करने होंगे. इसके बाद ही वह पेंशन का हकदार हो पाएगा.
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