ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) बनवाना होगा और आसान, जानिए क्या है नया नियम
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए नियम के मुताबिक गैर लाभकारी संगठनों, निजी कंपनियों (Private Companies) और वाहन निर्माता संघों को मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्र (Training Centre) का परिचालन करने की अनुमति होगी.
highlights
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से इसको लेकर दिशानिर्देश भी जारी किए गए
- क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की सुविधा भी जारी रहेगी
नई दिल्ली :
Driving License New Rules: अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) बनवाने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए काफी राहत भरी हो सकती है. दरअसल, केंद्र की नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के नियमों को काफी आसान बना दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के मौजूदा नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए नियम के मुताबिक गैर लाभकारी संगठनों, निजी कंपनियों (Private Companies) और वाहन निर्माता संघों को मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्र (Training Centre) का परिचालन करने की अनुमति होगी.
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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तय किए गए प्रशिक्षण को पूरा होने के बाद ये संस्थाएं ड्राइविंग लाइसेंस भी जारी कर सकेंगी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से इसको लेकर दिशानिर्देश भी जारी कर दिए गए हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नई सुविधा के साथ ही क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (RTO) द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की सुविधा भी जारी रहेगी. 2 अगस्त 2021 को जारी बयान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि गैर सरकारी संगठन, कंपनियां, निजी प्रतिष्ठान/ऑटोमोबाइल एसोसिएशन/वाहन निर्माता संघ/स्वायत्त निकाय और निजी वाहन निर्माता चालक प्रशिक्षण केंद्र (DTC) की मान्यता के लिए अप्लाई कर सकेंगे.
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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वैध संस्थाओं के पास केंद्रीय मोटर वाहन (CMV) नियम, 1989 के तहत निर्धारित भूमि पर आवश्यक अवसंरचना और सुविधाएं जरूरी हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आवेदन करने वाले को राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सेंटर चलाने के लिए पर्याप्त संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए वित्तीय क्षमता को भी दिखाना होगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंत्रालय का कहना है कि मनोनीति प्राधिकरण डीटीसी की मान्यता के लिए मंजूरी देने की पूरी प्रक्रिया आवेदन जमा होने के 60 दिन के अंदर पूरी होगी.
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