RTO में बगैर ड्राइविंग टेस्ट दिए बिना बन जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस, जानिए क्या है तरीका
Driving License Latest Rule 1 July 2021: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry Of Road Transport and Highways-MORTH) ने मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के लिए अनिवार्य नियमों को अधिसूचित कर दिया है.
highlights
- ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर नए नियम आज यानी 1 जुलाई, 2021 से लागू हो चुके हैं
- ट्रेनिंग कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद नए ड्राइविंग टेस्ट देने की जरुरत नहीं
नई दिल्ली:
Driving License Latest Rule 1 July 2021: अगर आप नया ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) बनवाने के लिए जा रहे हैं तो अब आपको इसके लिए टेस्ट नहीं देना पड़ेगा. हालांकि इसके लिए आपको एक काम करने की जरूरत होगी. दरअसल, अगर कोई व्यक्ति मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से ड्राइविंग की ट्रेनिंग लेता है तो उसे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry Of Road Transport and Highways-MORTH) ने मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के लिए अनिवार्य नियमों को अधिसूचित कर दिया है. नए नियम आज (गुरुवार) यानी 1 जुलाई, 2021 से लागू हो चुके हैं. इन ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स पर नामांकन करने वाले उम्मीदवारों को उचित प्रशिक्षण और जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी. कैंडिडेट को इस ट्रेनिंग कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद नए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ड्राइविंग टेस्ट देने की जरुरत नहीं पड़ेगी.
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मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर की क्या है खास बातें
उम्मीदवारों को उच्च गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण केंद्र सिमुलेटर और खास ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक से युक्त होगा. इन केंद्रों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत आवश्यकताओं के अनुसार उपचारात्मक और रिफ्रेशर पाठ्यक्रम का लाभ उठाया जा सकता है. इन केंद्रों पर सफलतापूर्वक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय ड्राइविंग टेस्ट की आवश्यकता से छूट मिलेगी. वर्तमान में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) द्वारा ड्राइविंग टेस्ट लिया जाता है. ड्राइवरों को ऐसे मान्यता प्राप्त ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्रों से प्रशिक्षण पूरा करने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने में मदद मिलेगी.
इन केंद्रों को उद्योगों की जरूरत के अनुसार विशिष्ट प्रशिक्षण भी प्रदान करने की अनुमति है. कुशल ड्राइवरों की कमी भारतीय सड़क क्षेत्र में प्रमुख समस्याओं में से एक है. सड़क नियमों के ज्ञान की कमी के कारण बड़ी संख्या में सड़क दुर्घटनाएं भी होती हैं. मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 8 केंद्र सरकार को चालक प्रशिक्षण केंद्रों की मान्यता के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देती है. -इनपुट पीआईबी
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