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31 दिसंबर तक कर लें ये काम, वरना देना पड़ेगा 10 हजार का जुर्माना

कई ऐसे काम हैं जिन्हें पूरा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक है. इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दें। ITR भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 है. 

Updated on: 24 Dec 2020, 12:26 PM

नई दिल्ली:

साल 2020 खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं. ऐसे में जरूरी है कि आप अपने सभी काम जल्द निपटा लें. कहीं ऐसा ना हो कि आपको भारी जुर्माना देना पड़े. कई ऐसे काम हैं जिन्हें पूरा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक है. इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दें। ITR भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 है. 

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अगर 31 दिसंबर तक आप अपना आईटीआर फाइल नहीं किया तो आपको 10 हजार रुपये जुर्माने के रूप में देने होंगे. हालांकि 5 लाख रुपये से कम इनकम वालों को 1 हजार रुपये लेट फीस देनी होगी. आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसके पहले रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 30 जून 2020 किया था, फिर 31 जुलाई 2020 और उसके बाद 30 सितंबर, 2020 किया गया, फिर इसे 30 नवंबर किया गया और अब ये 31 दिसंबर 2020 है. इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख आगे नहीं बढ़ेगी.

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देना होगा 10 हजार रुपये जुर्माना
अगर आपने समय पर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं तो आप पर जुर्माना लगाया जाता है. अगर टैक्स पेयर्स रिटर्न 31 दिसंबर के बाद रिटर्न फाइल करते हैं तो करदाता को 10,000 रुपये लेट फीस चुकानी होगी. इसके अलावा ऐसे टैक्सपेयर्स, जिनकी आय 5 लाख से ज्यादा नहीं है उनको लेट फीस के रूप में 1000 रुपये ही देने पड़ते हैं.