नए साल से पहले निपटा लें ये 5 जरूरी काम, वरना लगेगी बड़ी चपत

नए साल 2022 आने में सिर्फ एक हफ्ते ही बचे हैं. नए साल को लेकर लोग काफी उत्साहित हैं. ऐसे में बचे हुए दिन यानी 31 दिसंबर से पहले कुछ महत्वपूर्ण काम जरूर निपटा लें, नहीं तो नववर्ष में आपको बड़ी चपत लग सकती है.

नए साल 2022 आने में सिर्फ एक हफ्ते ही बचे हैं. नए साल को लेकर लोग काफी उत्साहित हैं. ऐसे में बचे हुए दिन यानी 31 दिसंबर से पहले कुछ महत्वपूर्ण काम जरूर निपटा लें, नहीं तो नववर्ष में आपको बड़ी चपत लग सकती है.

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Deepak Pandey
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नए साल से पहले जरूर निपटा लें ये 5 बड़े काम( Photo Credit : File Photo)

नए साल 2022 आने में सिर्फ एक हफ्ते ही बचे हैं. नए साल को लेकर लोग काफी उत्साहित हैं. ऐसे में बचे हुए दिन यानी 31 दिसंबर से पहले कुछ महत्वपूर्ण काम जरूर निपटा लें, नहीं तो नववर्ष में आपको बड़ी चपत लग सकती है. हम बात कर रहे हैं देश में एक जनवरी से होने वाले बड़े बदलावों के बारे में, जिन्हें निपटाना आपके लिए बेहद जरूरी है. अगर आपने 31 दिसंबर से पहले ये काम नहीं निपटाया तो आपको भारी नुकसान भी हो सकता है. आइये हम आपको बताते हैं कि 31 दिसंबर से पहले आपको कौन जरूरी 5 काम निपटाने हैं. 

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पहला काम

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने 31 दिसंबर 2021 तक आयकर रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन बढ़ा दी है.  नए इनकम टैक्स पोर्टल पर हो रही दिक्कत और कोरोना वायरस की वजह से सरकार ने समयसीमा बढ़ाई है. इनकम टैक्स भरने वाले लोग 31 दिसंबर तक अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं. अगर ऐसा नहीं किया तो उन्हें पेनॉल्टी देना पड़ सकता है. 

दूसरा काम

31 दिसंबर से पहले ईपीएफओ निवेशकों को यूएएन नंबर को आधार नंबर से लिंक कराना है. अगर ईपीएफओ सदस्यों ने ऐसा नहीं किया तो उनका पीएफ अकाउंट बंद हो सकता है. 

तीसरा काम

सेबी ने डीमैट और ट्रेडिंग खातों की KYC कराने की समयसीमा 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दी थी. KYC के तहत डीमैट और ट्रेडिंग खाने में नाम, एड्रेस, पैन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, उम्र, ईमेल आईडी जैसी कई जानकारियां अपडेट करनी होती हैं.

चौथा काम

अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) के कस्टमर हैं तो सस्ते होम लोन का लाभ 31 दिसंबर तक ले सकते हैं. BOB ने त्योहारी सीजन में 31 दिसंबर तक होम लोन की दर 6.50 प्रतिशत कर दी है. नए साल से यानी एक जनवरी से यह छूट समाप्त हो जाएगी. 

पांचवां काम

उद्योग मंडल फिक्की के अनुसार, कस्टमरों के डेबिट-क्रेडिट कार्ड से जुड़ी जानकारी जमा करने के बजाए टोकन नंबर जारी करने की नई व्यवस्था लागू होने से ऑनलाइन मर्चेंट को 20 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक राजस्व गंवाना पड़ सकता है.

Source : News Nation Bureau

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