logo-image

ड्राइविंग लाइसेंस (DL), RC और परमिट की वैलिडिटी अब नहीं बढ़ेगी, जानिए कब तक है Renew का मौका

केंद्र सरकार वाहन से जुड़े जरूरी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), ड्राइविंग लाइसेंस (DL-Driving Licence), गाड़ियों के परमिट (Permit) की वैलिडिटी को 31 अक्टूबर 2021 तक के लिए बढ़ा दिया था.

Updated on: 14 Oct 2021, 01:31 PM

highlights

  • अधूरे डॉक्यूमेंट के साथ वाहन चलाते पकड़े जाने पर भारी जुर्माना देना पड़ सकता है 
  • दिल्ली में RC, DL और परमिट की वैलिडिटी को बढ़ाकर 30 नवंबर किया गया

नई दिल्ली:

कोरोना काल में केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने वाहन चालकों को बड़ी राहत दी थी. केंद्र सरकार वाहन से जुड़े जरूरी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), ड्राइविंग लाइसेंस (DL-Driving Licence), गाड़ियों के परमिट (Permit) की वैलिडिटी को 31 अक्टूबर 2021 तक के लिए बढ़ा दिया था. बता दें कि पहले इन डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी 30 सितंबर 2021 तक थी. हालांकि अब सरकार ने साफ किया है कि अब वैलिडिटी को 31 अक्टूबर 2021 से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. ऐसे में अगर आपके वाहन से जुड़े डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी खत्म हो चुकी है तो उसे 31 अक्टूबर से पहले रीन्यू (Renew) करा लीजिए, नहीं तो आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. 

यह भी पढ़ें: पंजाब नेशनल बैंक का त्यौहारी ऑफर, Gold, होम, कार और पर्सनल लोन पर मिल रही है बंपर छूट

अधूरे डॉक्यूमेंट के साथ वाहन चलाते पकड़े जाने पर देना होगा जुर्माना
31 अक्टूबर के बाद अधूरे डॉक्यूमेंट के साथ वाहन चलाते पकड़े जाने पर भारी जुर्माना देना पड़ सकता है. बता दें कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने RC, DL और गाड़ियों के परमिट की वैलिडिटी को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है. बता दें कि अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (Registration Certificate), परमिट आदि की वैलिडिटी 30 सितंबर 2021 थी और इनकी वैलिडिटी को बढ़ाकर 30 नवंबर 2021 कर दिया गया है. हालांकि अगर दिल्ली रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ी एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट के साथ किसी अन्य राज्य में पकड़ी जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. 

बता दें कि सरकार ने 1 फरवरी 2020 से 30 सितंबर 2021 के बीच खत्म होने वाली डीएल और आरसी समेत गाड़ी से जुड़े तमाम डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी को बढ़ा दिया था. जानकारी के मुताबिक सड़क परिवहन मंत्रालय ने ट्रांसपोर्टर्स ऑर्गनाइजेशंस को भेजे पत्र में साफ किया है कि इन डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी को अब और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. गौरतलब है कि अगर किसी व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस या RC 1 फरवरी 2020 से पहले एक्सपायर हुआ था तो उसे अभी तक वैलिड माना जा रहा है. हालांकि अगर उसे 31 अक्टूबर 2021 से पहले रीन्यू नहीं कराया गया तो उसे एक्सपायर मान लिया जाएगा. बता दें कि सरकार ने 30 मार्च 2020, 9 जून 2020, 24 अगस्त 2020, 27 दिसंबर 2020, 26 मार्च 2021, 17 जून 2021, 30 सितंबर 2021 और 31 अक्टूबर 2021 तक इन जरूरी डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी को बढ़ाया था.