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अगर आप शेयर बाजार में पैसे लगाते हैं तो 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे खाते से जुड़े ये नियम

शेयर बाजार (Share Market Investors ) में पैसा लगाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है. अगर आप एक अक्टूबर से नए डीमैट अकाउंट खोलेंगे तो नॉमिनेशन फॉर्म भरना जरूरी होगा.

Updated on: 24 Jul 2021, 09:51 AM

नई दिल्ली:

शेयर बाजार (Share Market Investors ) में पैसा लगाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है. अगर आप एक अक्टूबर से नए डीमैट अकाउंट खोलेंगे तो नॉमिनेशन फॉर्म भरना जरूरी होगा. आपको बता दें कि शेयर बाजार में डीमैट अकाउंट के जरिये ही निवेश किया जाता है. आप अगर अपने डीमैट अकाउंट में किसी को नॉमिनी नहीं बनाना चाहते हैं तो इसके लिए एक विकल्प दिया गया है. आपको बस एक अलग फॉर्म भरना होगा. 31 मार्च, 2022 तक मौजूदा डीमेट खाता (Demat Account) धारकों के लिए नॉमिनेशन फॉर्म भरना जरूरी है.

नॉमिनी की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि अगर किसी का असमय निधन हो जाए तो आपके पैसे का असली हकदार नॉमिनी व्यक्ति ही होता है. आपने अगर किसी को नॉमिनी नहीं बनाया है तो घरवालों या नॉमिनी को पैसा पाने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. इसके चलते ही डीमैट अकाउंट में नॉमिनी का विकल्प दिया जाता है.

डीमैट अकाउंट में नॉमिनी बनाने की प्रक्रिया बेहद आसान होती है. डीमैट अकाउंट खोलते वक्त ही आप किसी को नॉमिनी बना सकते हैं. आपने अकाउंट खोलते वक्त अगर किसी को नॉमिनी नहीं बनाया है तो बाद में भी फॉर्म भर कर इसे अपडेट करा सकते हैं. अगर विकल्प मौजूद है तो खाता खोलते समय ही नॉमिनी का नाम भर देना चाहिए, ताकि बाद में कोई परेशानी न हो.

नियम के मुताबिक, एक डीमैट अकाउंट में 3 लोगों को नॉमिनी बनाया जाता है. आपको नॉमिनेशन के समय ही यह बताना होता है कि निधन के बाद किस नॉमिनी को पैसे का कितना प्रतिशत हिस्सा मिलेगा. अगर आप चाहे तो एक व्यक्ति को भी नॉमिनी बना सकते हैं. आपने अगर एक व्यक्ति को नॉमिनी बनाया है तो कुल पैसा उसी व्यक्ति को मिल जाता है.

आपने अगर नॉमिनी का नाम भर दिया है और बाद में इसे बदलना चाहते हैं तो इसके लिए भी एक सरल विकल्प है, जिसे आप अपना कर नाम बदल सकते हैं. इस काम के लिए आपको एक नया नॉमिनेशन फॉर्म भरना होगा और इसमें जिस व्यक्ति को आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं, उससे संबंधित जानकारी भर कर देनी होगी. इसके बाद नॉमिनी का नाम आपके अकाउंट में बदल जाएगा.