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Alert: अब दिल्ली में नहीं चल पाएंगी ऐसी बाइक...10 हजार का जुर्माना और जेल

अगर आप दिल्ली-एनसीआर में रहते हैं और आपके पास बाइक है तो फिर आप सावधान हो जाइए. क्योंकि अब दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बाइक के संचालन को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है

Updated on: 20 Feb 2023, 06:19 PM

New Delhi:

अगर आप दिल्ली-एनसीआर में रहते हैं और आपके पास बाइक है तो फिर आप सावधान हो जाइए. क्योंकि अब दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बाइक के संचालन को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है. इसको लेकर दिल्ली के परिवहन विभाग की ओर से एक पब्लिक नोटिस भी जारी किया गया है. नोटिस में कहा गया है कि दिल्ली में प्राइवेट बाइक टैक्सी के कमिर्शल यूज पर बैन लगा दिया है. ऐसे में अगर कोई प्राइवेट बाइक को टैक्सी में चलाता है तो उसका न केवल चालान काटा जाएगा, बल्कि सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी.

जेल के साथ 10 हजार रुपए का जुर्माना

परिवहन विभाग के नोटिस में कहा गया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों का पहली बार में 5000 रुपए का चालान काटा जाएगा और दूसरी बार में जेल भेजने का प्रावधान है. इसके साथ ही जेल के साथ 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है. यही नहीं बाइकर का लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है. परिवहन विभाग ने इस लाइन से जुड़े सभी सर्विस प्रोवाइडर या एग्रीगेटर्स को भी चेतावनी दे दी है. दिल्ली सरकार ने अपने नोटिस में बताया कि बाइक पर यात्रियों को ढोना मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन माना जाएगा. एक्ट की धारा 192 के तहत टू व्हीलर पर यात्रियों को ढोना दंडनीय अपराध है. 

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जानें क्या है सरकार का ऐलान

आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और मुंबई समेत ऐसे कई बड़े शहर हैं, जहां बाइक टैक्सी का धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है. यही नहीं दिल्ली से सटे शहरों में भी इसका खूब यूज होता है. इसको लेकर केन्द्रीय परिवहन मंत्रालय भी कई बार आपत्ति जता चुका है. इस क्रम में परिवहन मंत्रालय ने राज्यों को अपने यहां टैक्सी बाइक पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे. मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के अनुसार एग्रीगेटर के पास इस काम के लिए एक वैध लाइसेंस होना चाहिए.