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ट्रैफिक चालान माफ करने का मौका दे रही दिल्ली पुलिस, ये है तरीका

अगर आपका भी जाने-अनजाने में ट्रैफिक चालान (traffic challan) कट गया है. तो चिंता करने की जरूरत नहीं है. क्योंकि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (Delhi Traffic Police) लोक अदालत के माध्यम से ट्रैफिक चालान कम करने से लेकर माफ करने तक का मौका दे रही है.

Updated on: 12 May 2022, 06:03 PM

नई दिल्ली :

अगर आपका भी जाने-अनजाने में ट्रैफिक चालान (traffic challan) कट गया है. तो चिंता करने की जरूरत नहीं है. क्योंकि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (Delhi Traffic Police) लोक अदालत के माध्यम से ट्रैफिक चालान कम करने से लेकर माफ करने तक का मौका दे रही है. हालाकि ये मौका उन लोगों को ही मिलेगा जिनका चालान जनवरी 2022 से पहले का होगा. दिल्ली में ट्रैफिक चालान (traffic challan) माफ करवाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस 14 मई 2022 यानी शनिवार से नेशनल लोक अदालत (National Lok Adalat) लगवाने जा रही है. आप भी इसमें चालान कम करने, सेटलमेंट या फिर माफ करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं. इसके लिए आपको कई स्टेप्स से गुजरना होगा. जिसके बाद आप अपनी अर्जी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से लगा सकते हैं. 

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ये है तरीका 
अगर आपका भी कोई चालान कटा है, और आप उसे माफ करवाना चाहते हैं तो इसके लिए पहले आपको ऑनलाइन बुकिंग करवानी होगी. इसके लिए आापको दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लोक अदालत की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है. यहां जाकर आपको पहले अपने ई-चालान का प्रिंट आउट निकालना है, जिसे आप यहां से डाउनलोड कर लें. इसके बाद आपको यहां पर कोर्ट में जाने की तारीख और समय मिलेगा. ध्यान रहे कि इस दिन कोर्ट जरूर चलें जाएं. अपने साथ चालान की कॉपी साथ लेकर जाएं और यहां मजिस्ट्रेट के सामने आपके चालान का निपटारा होगा. यहां ये जानना बेहद जरूरी है कि कौन लोग अपने चालान का निपटारा लोक अदालत के द्वारा करवा सकते हैं.

दरअसल, दिल्ली पुलिस द्वारा इस बात की जानकारी पहले ही दी जा चुकी है, जिसके अंतर्गत सिर्फ उन चालान का निपटारा किया जाएगा जो 31 जनवरी से पहले कटे होंगे. इसलिए आप समय रहते अपने अपने चालान को माफ करने या सटलमेंट करने का आवेदन कर दिजीए. यदि संभव होगा तो आपको इससे बहुत लाभ मिल जाएगा.