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Paramilitary Forces के पक्ष में आया दिल्ली हाईकोर्ट, HRA को लेकर सुनाया ये आदेश

Delhi High Court: पैरामिलिट्री फोर्स (Paramilitary Forces) में सेवा दे रहे अधिकारियों के लिए खुशखबरी है. क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए केन्द्र सरकार को आदेश दिया है.

Updated on: 19 Dec 2022, 05:16 PM

highlights

  • सभी अर्धसैनिक बलों  को मिलना चाहिये एचआरए, केन्द्र सरकार को दिया आदेश 
  • अभी तक हाउस रेंट एलाउंस केवल सैनिकों के लिए ही उपलब्ध था

नई दिल्ली :

Delhi High Court: पैरामिलिट्री फोर्स (Paramilitary Forces) में सेवा दे रहे अधिकारियों के लिए खुशखबरी है. क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए केन्द्र सरकार को आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों की ड्यूटी इस शहर से उस शहर बदलती रहती है. इसलिए उन्हें भी होम रेंट एलाउंस (House Rent Allowance) की सुविधा दी जानी चाहिए. आपको बता दें कि अभी तक पैरामिलिट्री में अधिकारियों से नीचे केवल सैनिकों को ही एचआरए मिलता है. कोर्ट के फैसले से देश की पैरामिलिट्री में सेवा दे रहे हजारों से ज्यादा अधिकारी-कर्मचारी लाभांवित होंगे.

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सभी को मिले HRA
दिल्ली हाई कोर्ट के आदेशानुसार हाउस रेंट अलाउंस (HRA) का लाभ केवल सैनिकों तक सीमित नहीं होना चाहिए. बल्कि बल्कि उनकी पात्रता के अनुसार पैरामिलिट्री में सेवा देने वाले सभी सुरक्षाबल कर्मियों को दिया जाएगा.  न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली दिल्ली उच्च न्यायालय की बैंच के मुताबिक “प्रतिवादियों को इस फैसले के छह सप्ताह के भीतर गृह मंत्रालय के साथ-साथ वित्त मंत्रालय के परामर्श से आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया जाता है,,  ताकि सभी अर्धसैनिक बलों को एचआरए का सामान रूप से लाभ दिया जा सके.

9 अधिकारियों ने की थी याचिका दायर
आपको बता दें कि पैरामिलिट्री के 9 अधिकारियों ने मामले को याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होने अधिकारियों को भी आवास दिये जाने का मुद्दा उठाया था. इसमें संबंधित अधिकारियों ने तर्क दिया था कि सभी वर्दीधारियों को एचआरए का लाभ मिलना चाहिये. क्योंकि अभी तक पैरामिलिट्री में ग्रुप ए के अधिकारिओं के लिए हाउस रेंट एलाउंस की सुविधा नहीं थी. जिस पर अदालत में चर्चा चली. उसके बाद फैसला लिया गया कि सभी को एचआरए दिया जाना चाहिए.