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बारिश या तूफान में फसल हो जाए खराब तो न हों परेशान, सरकार देगी मुआवजा

PM Fasal Bima Yojana: अगर आपकी फसल बारिश या तूफान के चलते नष्ट हो गई है तो ये खबर आपके बहुत काम की है. क्योंकि ऐसी किसी भी स्थिति के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Prime Minister Crop Insurance Scheme)चलाई हुई है.

Updated on: 17 Jul 2022, 04:50 PM

highlights

  • किसानों के लिए सरकार ने शुरू की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
  • योजना से जुड़ने के बाद हर तरह के जोखिम का सरकार करेगी भरपाई 

नई दिल्ली :

PM Fasal Bima Yojana: अगर आपकी फसल बारिश या तूफान के चलते नष्ट हो गई है तो ये खबर आपके बहुत काम की है. क्योंकि ऐसी किसी भी स्थिति के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Prime Minister Crop Insurance Scheme)चलाई हुई है. लेकिन अभी भी 70 फीसदी किसानों को योजना के बारे में जानकारी नहीं है. आपको बता दें कि  स्कीम के अंतर्गत किसानों को बारिश या तूफान के कारण नष्ट हो गई फसलों पर मुआवजा मिलता है. कई बार किसान कर्ज लेकर फसल में पैसा लगाता है, लेकिन प्राकृतिक आपदा (natural calamity) के चलते फसल नष्ट हो जाती है. जिसके चलते किसान के परिवार पर मुश्किलें आ जाती है. किसानों की इसी समस्या को देखते हुए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को शुरू किया है.

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आपको बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बारिश या किसी दूसरी प्राकृतिक आपदा में नष्ट हुई फसलों पर मुआवजा मिलता है. इस योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को काफी कम प्रीमियम भरना होता है. इसमें उनको खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का 2% और रबी फसलों के लिए बीमित राशि का 1.5% का प्रीमियम अदा करना होगा. वहीं वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए बीमित राशि का 5% प्रीमियम भुगतान करना होता है. इस स्कीम के तहत क्लेम रेश्यो 88.3 प्रतिशत है. लेकिन जानकारी के अभाव में बहुत से किसान आज भी योजना से वंचित हैं. इसलिए सरकार ने योजना की जानकारी के लिए कई कार्यक्रम भी चलाए हैं.

ये आवेदन का तरीका 
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आवेदन करने के लिए आपको भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://pmfby.gov.in/ पर विजिट करना है. इसके बाद (Apply as a Farmer)के विकल्प का चयन करें. इस प्रोसेस को करने के बाद आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें. साथ ही हार्ड कॅापी भी निकालकर अपने पास रख लें. इसके बाद किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा के कारण फसल नष्ट होन पर फसल का लगभग 88 प्रतिशत तक मुआवजा प्राप्त करें.