logo-image

Coronavirus (Covid-19): कोरोना को लेकर बनाई गई सख्त पाबंदियों के बीच सिर्फ ये यात्री कर सकेंगे सफर

Coronavirus (Covid-19): महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लगाए गए ये नए प्रतिबंध 22 अप्रैल 2021 को रात 8 बजे से 1 मई को सुबह 7 बजे तक लागू रहेंगे.

Updated on: 22 Apr 2021, 02:45 PM

highlights

  • नए प्रतिबंध 22 अप्रैल 2021 को रात 8 बजे से 1 मई को सुबह 7 बजे तक लागू रहेंगे
  • कोरोना के संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने यह फैसला किया है 

मुंबई:

Coronavirus (Covid-19): महाराष्ट्र (Maharashtra) में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र सरकार ने ब्रेक द चेन (Break The Chain) पहल के तहत नए सख्त प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है. गौरतलब है कि कोविड (Coronavirus Epidemic) से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले राज्यों में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है. राज्य सरकार के द्वारा लगाए गए ये नए प्रतिबंध 22 अप्रैल 2021 को रात 8 बजे से 1 मई को सुबह 7 बजे तक लागू रहेंगे. कोरोना वायरस के संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने यह फैसला किया है. 

यह भी पढ़ें: Alert! बैंक जाने से पहले यह खबर एक बार जरूर पढ़ लें, सिर्फ इतनी देर खुलेंगे

सरकार की ओर से जारी पहचान पत्र के आधार पर जारी होंगे पास या टिकट
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जारी किए नए प्रतिबंध के तहत सभी राज्य, केंद और स्थानीय शहरी कर्मचारियों को सब-अर्बन ट्रेनों में सफर करने के लिए सरकार की ओर से जारी पहचान पत्र के आधार पर उपरोक्त श्रेणी के कर्मचारियों को टिकट या पास जारी होंगे. वहीं सभी चिकित्सा कर्मियों डॉक्टर, लैब तकनीशियन, अस्पताल और मेडिकल क्लिनिक स्टाफ को टिकट चिकित्सा संगठन द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र के आधार पर टिकट या पास जारी जारी किए जाएंगे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इलाज, दिव्यांग और जरूरतमंद लोगों के साथ सिर्फ एक व्यक्ति को यात्रा की अनुमति होगी.

यह भी पढ़ें: ऑक्सीजन प्लांट कैसे लगा सकते हैं, कितनी आती है लागत, यहां जानिए सबकुछ

सार्वजनिक बसों को 50 फीसदी क्षमता के साथ चलाया जाएगा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सार्वजनिक बसों को 50 फीसदी क्षमता के साथ चलाया जाएगा. साथ ही बसों में कोई यात्री खड़े होकर यात्रा नहीं करे या सुनिश्चित किया जाएगा. बता दें कि मौजूदा समय में मुंबई सबअर्बन नेटवर्क पर कुल 2,985 लोकल ट्रेन सेवाएं जारी है. वहीं लंबी दूरी ट्रेनों और बसों को शहर या जिले के अंदर सफर करने वाले यात्रियों के हाथ में 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन की मुहर लगाई जाएगी. साथ ही थर्मल स्कैनर का भी इस्तेमाल किया जाएगा. इसके अलावा लक्षण वाले यात्री को कोरोना केयर सेंटर या अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा.