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कोरोना में नौकरी जाने पर भी मिलती रहेगी सैलरी, जानें क्या है सरकार की स्कीम

अगर आपकी भी कोरोनाकाल में नौकरी चली गई है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. क्योंकि ऐसे 40 लाख लोगों को मोदी सरकार ने चिंहित किया है. साथ ही उन्हे बेरोजगारी भत्ता आगमी जून माह तक मिलता रहेगा.

Updated on: 10 Feb 2022, 04:45 PM

highlights

  • कोरोनाकाल में नौकरी गंवाने वालों के लिए केन्द्र सरकार ने शुरू की स्कीम 
  • सरकार ने चिंहित किए नौकरी गंवाने वाले 40 लाख लोग 
  • बेरोजगारी भत्ते के रूप में मिलती रहेगी कुछ सैलरी 

नई दिल्ली :

अगर आपकी भी कोरोनाकाल में नौकरी चली गई है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. क्योंकि ऐसे 40 लाख लोगों को मोदी सरकार ने चिंहित किया है. साथ ही उन्हे बेरोजगारी भत्ता आगमी जून माह तक मिलता रहेगा. आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने इसके लिए ईएसआईसी (ESIC) की देखरेख में अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (ABVKY) शुरू की है. इस योजना के अंतर्गत सरकार उन लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी जिन्होंने कोरोना महामारी (Corona pandemic) में अपनी नौकरी गंवाई है. एक अनुमान के मुताबिक इस योजना में 40 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी. अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना ईएसआईसी से बीमित कर्मचारियों को उनकी बेरोजगारी के दौरान नकद मुआवजे के रूप में राहत प्रदान करती है. हालाकि इससे इतनी सैलरी तो नहीं मिलेगी, जितनी वहां मिलती होगी, लेकिन सैलरी के 50 प्रतिशत पैसे पात्र व्यक्ति को जून तक देने का प्रावधान है.

आपको बता दें कि सरकार की ओर से दिए जाने वाले इस भुगतान का अर्थ हुआ कि अगर कोई व्यक्ति हर महीने 30,000 कमाता है तो उसकी 90 दिन की औसत कमाई 90 हजार का 50% यानी 2 साल में लगभग 45 हजार रुपए उसे दिए जाएंगे. हालांकि मोदी सरकार की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित हैं. इस योजना का फायदा केवल उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगा जो असंगठित क्षेत्र में नौकरी कर रहे हों और उनका पैसा PF या ESIC में कटता हो. अगर कोरोना काल में ऐसे लोगों की नौकरी छूट जाती है तो केंद्र सरकार (atal beemit vyakti kalyan yojana) के तहत उन्हें आर्थिक मदद देगी.

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ये लोग नहीं होंगे योजना में शामिल 
इस योजना के अंतर्गत बीमित व्यक्ति के बेरोजगार होने की स्थिति में और नए रोजगार की तलाश के दौरान नकद राहत राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है. इसके लिए बेरोजगारी से पहले 2 साल में हर अंशदान अवधि में कम से कम 78 दिनों का अंशदान किया जाना जरूरी है. आपको यह भी जान लेना चाहिए कि किस व्यक्ति को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. किसी व्यक्ति की नौकरी गलत आचरण या किसी गलत काम के चलते चली जाती है, मुकदमा दर्ज होने के बाद कंपनी उसे नौकरी से निकालती है, तो ऐसे व्यक्ति को अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना में बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा. जिन लोगों ने अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ी है, यानी कि वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट सर्विस या वीआरएस लिया है, तो उन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा.

ऐसे करें आवेदन 
सबसे पहले आपको ईएसआईसी की वेबसाइट www.esic.nic.in पर जाना होगा. बेरोजगारी भत्ता का लाभ लेने के लिए फॉर्म डाउनलोड करें और उसे विधिवत भर दें. इसके बाद उसे ईएसआईसी की नजदीकी ब्रांच में जमा करा दें. फॉर्म के साथ नोटरी शपथ पत्र लगाना होगा जिसमें 20 रुपये का स्टांप पेपर अटैच करना अनिवार्य है.