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31 मार्च तक निपटा लें ये जरूरी काम, हो सकता है बड़ा नुकसान

वित्त वर्ष 2021-22 खत्म होने में अब बस 1 दिन का समय रह गया है. यानि बस गुरुवार को ही आपको अपने जरूरी काम निपटाने हैं. क्योंकि 1 अप्रैल से आपकी जिंदगी में कई बदलाव देखने को मिलेंगे. अगर आप इन्हें करने से चूक जाते हैं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है.

Updated on: 30 Mar 2022, 06:03 PM

नई दिल्ली :

वित्त वर्ष 2021-22 खत्म होने में अब बस 1 दिन का समय रह गया है. यानि बस गुरुवार को ही आपको अपने जरूरी काम निपटाने हैं. क्योंकि 1 अप्रैल से आपकी जिंदगी में कई बदलाव देखने को मिलेंगे. अगर आप इन्हें करने से चूक जाते हैं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है. इनमें बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट से जुड़े कई काम शामिल हैं. जो आपको गरुवार यानि 31 मार्च तक कंपलीट करने हैं. अन्यथा आपको भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा. क्योंकि 31 मार्च 1 दर्जन से ज्यादा जरूरी कामों को निपटाने की लास्ट डेट है. इसके बाद कोई छूट आपको नहीं मिलेगी. आइये जानते हैं क्या-क्या काम निपटाना आपको जरूरी है.

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आपको बता दें कि पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च है, अगर आपने 31 मार्च तक अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ा तो यह अवैध (इनएक्टिव) हो जाएगा.  2019-20 के लिए देर से या संशोधित इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख भी 31 मार्च है. किसी वित्‍त वर्ष के लिए रिटर्न भरने की मूल समय सीमा खत्‍म होने के बाद बिलेटेड रिटर्न फाइल किया जाता है. इसके लिए करदाता को 10 हजार रुपए पेनाल्‍टी देनी पड़ती है. इसे भी जिसने नहीं निपटाया है तो कल जरूर निपटा लें.

स्टॉक्स और इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स पर 1 लाख रुपए से ज्यादा के लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स पर अब टैक्स लगता है. अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो आपके लिए 1 लाख रुपए तक के लाभ पर टैक्स छूट का फायदा उठाने का यही आखिरी मौका है. 31 मार्च से पहले इस हिसाब से प्रॉफिट बुक करें कि टैक्स छूट का लाभ मिल जाए. अगर आप इनकम टैक्स छूट का फायदा लेने के लिए निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो आपको 31 मार्च तक निवेश करना होगा.