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18 साल से कम उम्र के बच्चों पर नहीं लगेगा जुर्माना, रेलवे के इन नियमों को जानना है जरूरी

Indian Railway: रेलवे को देश की लाइफलाइन कहा जाता है. लेकिन रेलवे के आज भी कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें यात्री नहीं जानते. क्या आपको पता है यदि 18 साल से कम उम्र का किशोर बिना टिकट पकड़ा जाए तो टीटीई उस पर जुर्माना नहीं लगा सकता.

Updated on: 13 Sep 2022, 09:39 PM

highlights

  • यात्री का सामान चोरी होने पर रेलवे देगा मुआवजा, वेटिंग टिकट का अलग नियम 
  • टिकट से छेड़छाड़ करने पर होगा मुकदमा दर्ज, जेल की भी खानी पड़ सकती है हवा 



नई दिल्ली :

Indian Railway: रेलवे को देश की लाइफलाइन कहा जाता है. लेकिन रेलवे के आज भी कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें यात्री नहीं जानते. क्या आपको पता है यदि 18 साल से कम उम्र का किशोर बिना टिकट पकड़ा जाए तो टीटीई उस पर जुर्माना नहीं लगा सकता. ऐसे दर्जनों नियम हैं जिन्हें जानना रेल यात्रियों के लिए बेहद जरूरी है. आपको बता दें कि रेल कोच में चोरी होने पर भी आप मुआवजे के लिए क्लेम कर सकते हैं. यही नहीं यदि 6 माह तक आपके क्लेम पर कार्यवाही नहीं होती है तो आप उपभोक्ता फोरम में भी रेलवे के खिलाफ जा सकते हैं. ऐसे ही कुछ नियम हैं जिन्हें जानना देश के हर नागरिक के लिए जरूरी है.

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सामान चोरी होने पर नियम 
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) रूल के मुताबिक यदि "ट्रेन में यात्रा के दौरान आपका सामान चोरी हो जाता है. तो आप आरपीएफ थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं. साथ ही उसी समय एक फॅार्म भी भरें. जिसमें लिखा होता है कि यदि आपका सामान 6 माह तक नहीं मिला तो आप उपभोक्ता फोरम में शिकायत करें". यही नहीं सामान की कीमत का आंकलन करके रेलवे इसका मुआवजा भरता है. जिससे आपके नुकसान की भरपाई हो जाएगी.

नहीं लगेगा जुर्माना 
रेल मंत्रालय के एक आदेश के मुताबिक ट्रेन में अगर कोई भी 18 साल से कम उम्र का बच्चा बिना टिकट के सफर करते हुए पकड़ा जाता है, तो उससे टिकट चेकिंग स्टाफ जुर्माना नहीं लेगा, बल्कि सिर्फ किराया ही वसूल करेगा. इस नियम में यह भी बताया गया है कि अगर ऐसे बच्चे के खिलाफ कर्रवाई करनी है तो पहले रिपोर्ट तैयार करनी होगी और उसके बाद ही कर्रवाई की जा सकती है.

नहीं कर पाएगा यात्रा 
अगर किसी यात्री के पास वेटिंग टिकट है तो ट्रेन के आरक्षित कोच में वो यात्रा नहीं कर पाएगा. अगर वो यात्रा करता है तो उसे कम से कम 250 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा और फिर अगले स्टेशन से जनरल कोच में यात्रा करनी पड़ेगी. लेकिन अगर चार में से दो यात्रियों का टिकट कन्फर्म है तो TTE से अनुमति लेकर बाकि दो लोग उनकी सीट पर जा सकते है. 

देना होगा जुर्माना 
सफर के दौरान यदि आपको पास टिकट नहीं है. तो रेलवे एक्ट की धारा 138 के तहत कार्रवाई हो सकती है. इस धारा के तहत आपसे तय की गई यात्रा दूरी का रेलवे से निर्धारित साधारण किराया या जिस स्टेशन से ट्रेन छूटी है, वहां से तय दूरी का निर्धारित साधारण किराया और 250 रुपये की पेनल्टी ली जाएगी. साथ ही आपके पास किसी नीचे की क्लास का टिकट है तो किराए का अंतर भी आपसे वसूला जाएगा.

होगा मुकदमा दर्ज

यदि कोई यात्री टिकट में छेड़छाड़ करके यात्रा करत पकड़ा जाता है तो रेलवे धारा 137 के तहत मुकदमा दर्ज होगा. इममें यात्री को 6 माह की सजा के साथ 1 हजार रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.