Char Dham Yatra 2021: अगर आप चारधाम यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए काफी काम की साबित हो सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तराखंड हाई कोर्ट (Uttarakhand High Court) ने राज्य में चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की अधिकतम संख्या पर लगी पाबंदी को हटा दिया है. अब चारधाम की यात्रा पर जाने के लिए श्रद्धालुओं की संख्या की कोई सीमा नहीं होगी. इसके अलावा तीर्थयात्रियों को चारधाम यात्रा पर जाने वाले के लिए ई-पास की जरूरत नहीं पड़ेगी. दूसरे राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा.
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कोविड-19 की निगेटिव जांच रिपोर्ट होना जरूरी
चीफ जस्टिस आर एस चौहान और जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने कोविड प्रोटोकॉल के पालन के साथ चारधाम में श्रद्धालुओं की अधिकतम संख्या पर लगी पाबंदी को हटा दिया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि चारधाम की यात्रा पर जाने वाले सभी यात्रियों के पास कोविड-19 की निगेटिव जांच रिपोर्ट होना जरूरी है. इसके अलावा कोरोना टीकाकरण का प्रमाणपत्र भी होना चाहिए.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले चारधाम में दर्शन के लिए हाईकोर्ट ने श्रद्धालुओं की अधिकतम संख्या को निर्धारित कर रखा था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बदरीनाथ के लिए यह संख्या रोजाना 1,000, यमुनोत्री के लिए 400, केदारनाथ के लिए 800 और गंगोत्री के लिए 600 तय की गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाईकोर्ट ने चारोंधाम के आसपास जलाशय या झरने में नहाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था. राज्य सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दायर करके अदालत से पूर्व के आदेश में संशोधन करके श्रद्धालुओं की संख्या बढाने की प्रार्थना की थी.
HIGHLIGHTS
- चारधाम की यात्रा पर जाने के लिए श्रद्धालुओं की संख्या की कोई सीमा नहीं होगी
- यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के पास कोविड-19 की निगेटिव जांच रिपोर्ट होना जरूरी