logo-image

आधार कार्ड को पैन लिंक कराने की अंतिम तारीख बढ़ी, अब ये है अंतिम तिथि

देश में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए या फिर अन्य किसी निजी वजह से आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए केंद्र सरकार ने राहत भरी खबर दी है.

Updated on: 31 Mar 2021, 11:46 PM

highlights

  • आधार कार्ड को पैन से लिंक कराने की तारीख बढ़ी
  • बुधवार को थी लिंक करवाने की अंतिम तारीख
  • ज्यादा ट्रैफिक की वजह से बार-बार वेबसाइट हो रही थी क्रैश

नई दिल्ली:

देश में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए या फिर अन्य किसी निजी वजह से आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए केंद्र सरकार ने राहत भरी खबर दी है. केंद्र सरकार ने ऐसे लोगों को राहत देने के लिए पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए 3 और महीने की अवधि देते हुए अंतिम तारीख 30 जून तक कर दी है. आपको बता दें कि इसके पहले यह तारीख आज बुधवार 31 मार्च को रात 12 बजे खत्म हो रही थी. केंद्र सरकार ने आज बुधवार को लिंक कराने की अंतिम तारीख खत्म होने से कुछ ही घंटों के पहले लोगों को ये बड़ी राहत दी.

केंद्र ने कोरोना महामारी से उत्पन्न कठिनाइयों को देखते हुए आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2021 से बढ़ाकर 30 जून, 2021 तक कर दी है. बड़ी संख्या में लोगों के अचानक साइट पर आने और उसे एक्सेस करने की वजह से आयकर विभाग की साइट आज पहले करीब साढ़े 12 बजे क्रैश हो गई. आधार के लिए अगर किसी व्यक्ति को फोटोग्राफ, बायोमेट्रिक्स, लिंग, मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी को आधार में अपडेट कराना है तो उसके लिए किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है. 

आज खत्म हो रही थी समयसीमा वेबसाइट हो गई थी क्रैश
आपको बता दें कि बुधवार को पहले से तय समयसीमा के अनुसार, पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कराने के लिए आज आखिरी तारीख थी और इस वजह से बड़ी संख्या में लोगों के इनकम टैक्स की वेबसाइट एक्सेस करने से यह साइट कई बार क्रैश हो गई थी. बड़ी संख्या में लोगों के अचानक साइट पर आने और उसे एक्सेस करने की वजह से आयकर विभाग की साइट आज पहले करीब साढ़े 12 बजे क्रैश हो गई. हालांकि थोड़ी देर बाद उसे ठीक कर लिया गया. बुधवार की शाम पांच बजकर पैंतालिस मिनट तक भी आयकर विभाग की साइट बार-बार क्रैश होती रही और उस पर लोग लिंक नहीं करा पा रहे थे.

इन पांच चीजों को अपडेट कराने के लिए डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं
अगर किसी व्यक्ति को फोटोग्राफ, बायोमेट्रिक्स, लिंग, मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी को आधार में अपडेट कराना है तो उसके लिए किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है. लोगों को सिर्फ अपने नजदीकी आधार सेंटर पर आधार की कॉपी लेकर जाना होगा. यूआईडीएआई (UIDAI) से मिली जानकारी के मुताबिक आधार में संशोधन के लिए आधार सेंटर पर पहले से अप्वाइंटमेंट लेकर जाना होगा. आपको बता दें कि नाम, पता और जन्म तिथि को अपडेट कराने के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट देना होता है.