सरकार ने डीएल- आरसी, परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता 31 मार्च तक बढ़ाई
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने रविवार को ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल), पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया.
नई दिल्ली :
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने रविवार को ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल), पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इससे पहले 30 मार्च 2020, नौ जून 2020 और 24 अगस्त 2020 को मोटर वाहन कानून, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैधता के संबंध में परामर्श जारी किया था.
मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर डीएल, आरसी, परमिट आदि वाहनों के दस्तावेजों की वैधता को 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दिया है. इस संबंध में मंत्रालय ने आज राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया.’’
इसे भी पढ़ें:लाशों के ढेर लगाने वाले बयान पर सांसद रवनीत ने दी सफाई, कही ये बात
इससे पहले विभिन्न अधिसूचनाओं के माध्यम से यह सलाह दी गई थी कि फिटनेस की वैधता, परमिट (सभी प्रकार), लाइसेंस, पंजीकरण या किसी अन्य संबंधित दस्तावेजों को 31 दिसंबर, 2020 तक वैध माना जा सकता है. ताजा परामर्श के मुताबिक इन दस्तावेजों की वैधता को 31 मार्च 2021 तक वैध माना जा सकता है. इस तरह वे सभी दस्तावेज जिनकी वैधता एक फरवरी 2020 को या इसके बाद खत्म हो गई है, उन्हें 31 मार्च 2021 तक वैध माना जाएगा.
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Chanakya Niti: चाणक्य नीति क्या है, ग्रंथ में लिखी ये बातें गांठ बांध लें, कभी नहीं होंगे परेशान
-
Budhwar Ganesh Puja: नौकरी में आ रही है परेशानी, तो बुधवार के दिन इस तरह करें गणेश जी की पूजा
-
Sapne Mein Golgappe Khana: क्या आप सपने में खा रहे थे गोलगप्पे, इसका मतलब जानकर हो जाएंगे हैरान
-
Budhwar Ke Upay: बुधवार के दिन जरूर करें लाल किताब के ये टोटके, हर बाधा होगी दूर