इस राज्य के पशुपालक होंगे मालामाल, सरकार सीधे खाते में डालेगी 88 हजार रूपए
हरियाणा (Haryana) की राज्य सरकार प्रदेश के पशुपालकों के लिए एक शानदार योजना लेकर आई है. जिसका सीधा लाभ पशुपालकों को होगा. जानकारी के मुताबिक विभाग ने हरियाणा पशुधन बीमा योजना 2021 की शुरुआत की है.
highlights
- सरकार ने राज्य के एक लाख पशुओं को कवर करने का रखा लक्ष्य
- योजना का लाभ लेने के लिए 25 लेकर 100 रुपए तक भरना होगा प्रीमियम
- अनुसूचित जाति के पशुपालक मुफ्त में उठा सकते हैं योजना का लाभ
नई दिल्ली :
हरियाणा (Haryana) की राज्य सरकार प्रदेश के पशुपालकों के लिए एक शानदार योजना लेकर आई है. जिसका सीधा लाभ पशुपालकों को होगा. जानकारी के मुताबिक विभाग ने हरियाणा पशुधन बीमा योजना 2021 की शुरुआत की है. इस योजना के तहत पशुओं को बीमा कवर प्रदान किया जाएगा. जिसमें गाय, भैंस, बैल, ऊंट, भेड़, बकरी तथा सूअर को कवर किया जाएगा. योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को 25 रुपए से 100 रुपए तक प्रीमियम भरना. खास बात ये है कि अनुसूचित जाति के लोग इसका बिना प्रिमियम भरे भी फायदा उठा सकते हैं. सरकार द्वारा निर्धारित तीन साल के बीमा कवर के दौरान यदि किसी पशु की मौत हो जाती है. तो हरियाणा सरकार का पशुधन विभाग संबंधित लाभार्थी के खाते में 88000 रुपए डाल देगा.
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हरियाणा पशुधन बीमा योजना (Haryana Pashudhan Bima Yojana) शुरू करने के पीछे हरियाणा सरकार का मुख्य उद्देश्य पशुओं की मृत्यु होने पर पशु पालकों को होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाना है. इसीलिए हरियाणा सरकार चाहती है कि जो गरीब व्यक्ति पशुओं की आमदनी पर निर्भर करता हैं वह उन पशुओं का बीमा करवाए. जिससे वे पशुपालन को जारी रख सकें और उन्हें कोई नुकसान ना हो. क्योंकि यह पशुपालकों के लिए एक दम फायदे का सौदा है. क्योंकि गरीब पशुपालक का जब अचानक से पशु मर जाता है. तो वह आर्थिक संकट से डूब जाता है.
पशुधन योजना के फायदे
गाय, भैंस, बैल, ऊंट के लिए तीन साल की अवधि के लिए 100 रु बीमा का लाभ होगा.
भेड़, बकरी और सुअर के लिए तीन साल की अवधि के लिए 25 रु का बीमा कवर का लाभ मिलेगा.
बीमा कंपनिया पशु की मृत्यु होने पर मुआवजा प्रदान करेगी.
यह योजना अनुसूचित जातियों के मवेशियों के प्रजनकों के लिए मुफ्त होगी.
यह योजना पशु पालकों की आर्थिक स्थिति में एक अच्छा सुधार लाएगी.
ये है पात्रता
गाय, भैंस, बैल, ऊंट और भेड़, बकरी और सुअर जैसे पशु बीमा कवर के लिए पात्र हैं.
यह योजना केवल उन्हीं लोगों के लिए नि: शुल्क है जो हरियाणा में अनुसूचित जाति के हैं.
जरुरी बात
आग लगने की स्थिति में
किसी भी कारण दुर्घटना की स्थिति में मौत
नहर में डूबने की स्थिति में
पशु को करंट लगने की स्थिति में
प्राकृतिक आपदा के कारण
बाढ़ के कारण मृत्यु होने की स्थिति में
बीमारी से मृत्यु होने की स्थिति में
वाहन से टकराने की स्थिति में
ये रहेगी कैटेगिरी
योजना के तहत भैंस के लिए 88000 रुपये, गाय के लिए 80000 रुपये, घोड़े के लिए 40000 रुपये, भेड़ के लिए 5000 रुपये, बकरी के लिए 5000 रुपये, सूअर के लिए 5000 रुपये का मुआवजा मिलेगा.
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