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अलर्ट! 31 मार्च तक निपटा लें ये काम, वर्ना हो जाएगी परेशानी

अगर आप दी गई डेडलाइन से पहले इन कामों को नहीं निपटाते तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है. आइए जानते हैं इस साल 31 मार्च किन कामों के लिए आखिरी तारीख है.

Updated on: 31 Mar 2021, 10:12 AM

नई दिल्ली:

मार्च माह साल का अहम महीना होता है. इसकी वजह है कि मार्च माह पूरा होने के साथ ही वित्त वर्ष खत्म हो जाता है. इसलिए हर साल 31 मार्च कई कामों की डेडलाइन रहती है, विशेषकर टैक्स से जुड़े कामों की. अगर आप दी गई डेडलाइन से पहले इन कामों को नहीं निपटाते तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है. आइए जानते हैं इस साल 31 मार्च किन कामों के लिए आखिरी तारीख है. इन कामों से जुड़े किसानों, व्यापारियों और सामान्य नागरिकों खासकर जो लोग पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक हैं, उन्हें 31 मार्च की तारीख का खास ध्यान रखना होगा.

​KCC के लिए आवेदन करें
मोदी सरकार 31 मार्च 2021 तक अभियान चलाकर किसान क्रेडिट कार्ड बनवा रही है. अगर आप इस स्‍कीम का फायदा लेना चाहते हैं तो इसके ल‍िए किसी भी नजदीकी बैंक शाखा पहुंचकर बहुत आसानी से किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं. फॉर्म भरने के बाद महज 15 दिन में किसान क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा.

बिलेटेड और रिवाइज्‍ड रिटर्न
वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए देर से और संशोधित इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2021 है. किसी वित्त वर्ष के लिए आईटीआर फाइल करने की मूल समयसीमा खत्‍म होने के बाद बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का मौका रहता है, लेकिन साथ में पेनल्टी भी देनी पड़ती है. संशोधित या रिवाइज्‍ड आईटीआर कोई टैक्‍सपेयर तब फाइल करता है, अगर उससे ओरिजनल टैक्‍स रिटर्न फाइल करते समय कोई चूक हो जाती है. 31 मार्च की समयसीमा चूक जाने पर आप वित्त वर्ष 2019-20 का रिवाइज्‍ड या बिलेटेड आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे. बिलेटेड आईटीआर 10000 रुपये की लेट फाइलिंग फीस के साथ 31 मार्च 2021 से पहले जमा किया जाना है.

​एडवांस टैक्स की चौथी किस्त
इनकम टैक्‍स कानून के तहत अगर किसी व्‍यक्ति (सिवाय सीनियर सिटीजन जिनकी प्रोफेशनल इनकम नहीं है) की टैक्‍स देनदारी साल में 10,000 रुपये से ज्‍यादा होती है तो उन्‍हें चार किस्‍तों में यानी 15 जुलाई, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च से पहले एडवांस टैक्‍स देना पड़ता है. एडवांस टैक्‍स का पेमेंट नहीं करने की स्थिति में पेनाल्‍टी लगती है. इस तरह 15 मार्च तक आकलन वर्ष 2021-22 के लिए एडवांस टैक्स की चौथी किस्त जमा करनी है.

​आधार को पैन के साथ लिंक करने की आखिरी डेट
फिलहाल 31 मार्च 2021 आधार को पैन के साथ लिंक करने की भी आखिरी तारीख है. अगर इस तारीख तक पैन के साथ आधार को लिंक नहीं किया गया तो पैन इनऑपरेटिव यानी निष्‍क्रिय हो जाएगा.

​विवाद से विश्‍वास स्‍कीम
सरकार ने बिना अतिरिक्‍त चार्ज के विवाद से विश्‍वास स्‍कीम के तहत पेमेंट की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दिया था. विवाद से विश्‍वास स्‍कीम के तहत डिक्लेरेशन फाइल करने के लिए अंतिम समयसीमा 31 मार्च है. इस स्‍कीम का मकसद लंबित कर विवादों का समाधान करना है. स्कीम के तहत करदाताओं को केवल विवादित टैक्स राशि का भुगतान करना होगा और उन्‍हें ब्याज और जुर्माने पर पूरी छूट मिलेगी.

​पंजाब नेशनल बैंक का अलर्ट
पंजाब नेशनल बैंक ने कहा है कि मौजूदा IFSC/MICR कोड केवल 31 मार्च 2021 तक मान्य रहेंगे. 31 मार्च के बाद ग्राहकों को नए IFSC/MICR कोड का इस्तेमाल करना होगा. बता दें कि 1 अप्रैल 2020 से पीएनबी में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय प्रभाव में आया है. इस विलय के बाद यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की सभी शाखाएं अब पीएनबी की ब्रांच के तौर पर काम कर रही हैं. विलय के बाद अब PNB IFSC और MICR कोड में बदलाव कर रहा है. बैंक ने यह भी कहा है कि ओबीसी, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की मौजूदा चेकबुक भी केवल 31 मार्च 2021 तक मान्य रहेंगी. 1 अप्रैल से ग्राहकों को नई चेकबुक का इस्तेमाल करना होगा.