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Alert! 1 जुलाई से बदलने जा रहा है ATM से कैश निकालने का नियम, जानिए क्या पड़ेगा असर

मोदी सरकार ने अप्रैल, मई और जून यानि 3 महीने के लिए एटीएम (ATM) पर लगने वाली ट्रांजैक्शन फीस को पूरी तरह से हटा दिया था. लॉकडाउन के दौरान सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले से ग्राहकों को काफी राहत मिली थी.

Updated on: 22 Jun 2020, 10:01 AM

नई दिल्ली:

Coronavirus (Covid-19): अगर आप एटीएम (ATM) से लगातार पैसे निकालते रहते हैं तो यह खबर आपको जरूरत पढ़नी चाहिए. दरअसल, 1 जुलाई 2020 से एटीएम से कैश निकालने के नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा. बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कोरोना संकट के बीच ग्राहकों को लॉकडाउन के दौरान आर्थिक राहत देते हुए 30 जून तक एटीएम से कैश निकलाने पर सभी ट्रांजैक्शन को पूरी तरह से हटाने का फैसला किया था.

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3 महीने के लिए हटाया था ट्रांजैक्शन फीस
मोदी सरकार ने अप्रैल, मई और जून यानि 3 महीने के लिए एटीएम पर लगने वाली ट्रांजैक्शन फीस को पूरी तरह से हटा दिया था. लॉकडाउन के दौरान सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले से ग्राहकों को काफी राहत मिली थी, लेकिन अब ग्राहकों को इसके लिए फीस चुकानी पड़ेगी. बता दें कि एटीएम से कैश निकालने पर मिलने वाली छूट 30 जून 2020 को खत्म हो रही है. इस छूट के तहत कोई भी ग्राहक एटीएम से कितनी बार भी कैश निकाले उस पर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं देना होगा, लेकिन अब यह छूट खत्म होने जा रही है. बता दें कि उस समय वित्त मंत्री ने कहा था कि ट्रांजैक्शन शुल्क हटाने का फैसला इसलिए लिया गया था ताकि लोगों को रुपये निकालने के लिए बैंक नहीं जाना पड़े.

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5 ट्रांजैक्शन के बाद चार्ज लगेगा
एटीएम ट्रांजैक्शन गाइडलाइंस के अनुसार 1 जुलाई से पुराने नियम फिर से लागू हो जाएंगे. पुरानी गाइडलाइन के मुताबिक किसी दूसरे बैंक से महीने में 5 से अधिक बार कैश निकालते हैं तो आपको ट्रांजैक्शन शुल्क देना पड़ेगा. एटीएम से 5 से अधिक बार पैसे निकालने पर ग्राहकों के चार्ज देना होगा.