logo-image
लोकसभा चुनाव

Aadhar-PAN: 30 जून तक आधार से पेन लिंक कराना अनिवार्य, भरना होगा ज्यादा जुर्माना

Aadhar-PAN:अगर आपने अभी तक भी आधार से पेन को लिंक नहीं कराया है तो सावधान हो जाएं. क्योंकि सरकार अब ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन मोड़ में आ गई हैं. वित्त मंत्री सीतारमण ने साफ कर दिया है कि यदि 30 जून 2023 तक आधार से पेन लिंक नहीं कराया तो उसे ज्यादा जुर

Updated on: 06 Apr 2023, 05:26 PM

highlights

  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी चेतावनी, जुर्माने की बढ़ाई गई धनराशि 
  • 1 अप्रैल 2022 से किया गया था 500 रुपए जुर्माने का प्रावधान 

नई दिल्ली :

adhar-PAN:अगर आपने अभी तक भी आधार से पेन को लिंक नहीं कराया है तो सावधान हो जाएं. क्योंकि सरकार अब ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन मोड़ में आ गई हैं. वित्त मंत्री सीतारमण ने साफ कर दिया है कि यदि 30 जून 2023 तक आधार से पेन लिंक नहीं कराया तो उसे ज्यादा जुर्माने की राशि भरनी होगी. इसलिए समय रहते आधार से पेन लिंक करा लें. अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें. फिलहाल जुर्माने की राशि 1000 रुपए है. लेकिन यदि आप 30 जून तक भी नहीं कराते हैं तो ज्यादा पैसा देना होगा.. 

यह भी पढ़ें : Bharat Gaurav: अब रेलवे सस्ते में कराएगा, अयोध्या से लेकर माता वैष्णो देवी के दर्शन

पेन हो जाएगा निष्क्रिय
अभी तक सरकार का नियम था कि यदि आप 30  जून तक ये जरूरी काम नहीं कराते हैं तो आपका पेन निष्क्रिय कर दिया जाएगा. लेकिन ताजा जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि यदि आप समय रहते आधार से पेन लिंक नहीं कराते हैं तो जुर्माने की राशि बढ़ा दी जाएगी.  जिन लोगों ने ऐसा अब तक नहीं कराया है उन्हें तत्काल ऐसा करा लेना चाहिए. वित्त मंत्रालय की ओर से बीते 28 मार्च को जारी एक बयान के अनुसार टीडीएस और टीसीएस से जुड़ी परेशानियों से बचने के लिए हर व्यक्ति को अपना आधार पैन कार्ड के साथ हर हाल में लिंक करवा लेना चाहिए. 

वित्त मंत्री के बयान के अनुसार मुताबिक,  टैक्स एक्ट 1961 के तहत जिन लोगों के नाम 1 जुलाई, 2017 की तारीख तक पैनकार्ड जारी हैं और वे आधार कार्ड के पात्र हैं उन्हें 31 मार्च 2023 तक हर हाल लिंक करा लें. फिलहाल आधार से पैन को लिंक करने की अवधि को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है.  ऐसे में जिन लोगों ने अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं कराया उनका पैन 1 जुलाई 2023 से रद्द कर दिया जाएगा.