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Aadhaar-PAN Link करवाने की इन लोगों को जरूरत नहीं, जानें क्या आप भी हैं इनमें शामिल

इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 139एए के अनुसार, आधार और पैन रखने वाले हर शख्स को 31 मार्च 2022 से पहले-पहले अपने आधार को पैन से लिंक कराना होगा.

Updated on: 29 Mar 2022, 07:48 PM

highlights

  • 31 मार्च 2022 से पहले-पहले अपने आधार को पैन से लिंक कराना होगा
  • कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें आधार और पैन लिंक करवाने की आवश्यकता नहीं है

नई दिल्ली:

फाइनेंशियल ईयर 2020-21 कुछ दिनों में खत्म को जाएगा. ऐसे में 31 मार्च से पहले पैसों, अकाउंट, आधार-पैन से जुड़े कई ऐसे बड़े काम है, जिसे निपटाना जरूरी है. सरकार लगातार ग्राहकों को आधार-पैन कार्ड को लिंक कराने की सलाह दे रही है. इससे पहले कई बार सरकार ने इसकी डेडलाइन भी बढ़ाई है. अब Aadhaar-PAN Link की अंतिम तिथि 31 मार्च है, ऐसे में अगली राहत का इंतजार किए बिना जल्द इसे लिंक कर लें, वरना बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है. इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 139एए के अनुसार, आधार और पैन रखने वाले हर शख्स को 31 मार्च 2022 से पहले-पहले अपने आधार को पैन से लिंक कराना होगा. हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें आधार और पैन लिंक करवाने की आवश्यकता नहीं है. 

जरूरी नहीं PAN-Aadhaar Link

- जिनके पास Aadhaar Number या Enrollment ID नहीं है
- असम, J&K और मेघालय के निवासी को इसकी आवश्यकता नहीं है 
- Income Tax Act 1961 के अनुसार नॉन रेजिडेंट के लिए अनिवार्य नहीं 
- 80 वर्ष से ज्यादा की उम्र से या बीते वर्ष तक 80 से अधिक उम्र के नजगरिकों के      लिए जरूरी नहीं 
- जो भारत के नागरिक नहीं हैं उन्हें इसकी जरूरत नहीं 

इन दिक्कतों का करना पड़ेगा सामना

अगर आप ऊपर बताए गए किसी भी वर्ग में नहीं हैं तो आपको हर हाल में 31 मार्च के पहले दोनों लिंक कराना होगा. ऐसा नहीं करने पर नागरिकों को वित्तीय लेनदेन के साथ कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. आइए जानते हैं आपको क्या-क्या परेशानी झेलनी पड़ सकती है. 

- 50 हजार रुपये से अधिक FD नहीं करा सकेंगे. 
- 50 हजार रुपये से अधिक कैश जमा नहीं करा पाएंगे. 
- नया Debit-Credit कार्ड नहीं ले सकेंगे.  
- Mutual Funds में इन्वेस्ट या उसे रीडीम नहीं कर पाएंगे. 
- विदेशी करंसी को 50 हजार रुपये से अधिक की रकम से नहीं खरीद पाएंगे.