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पैन कार्ड की जगह अगर करने जा रहे हैं आधार का नंबर इस्तेमाल तो हो जाए सावधान, लग सकता है 10,000 का चूना

आयकर विभाग ने करदाताओं को पैन की जगह आधार नंबर का इस्तेमाल करने की छू़ट दी थी. लेकिन ऐसा करते समय आपको सावधानी भी बरती होगी, क्योंकि अगर आप गलत नंबर देते तो आपको 10 हजार रुपए तक का जुर्माना देना पड़ा सकता है.

आयकर विभाग ने करदाताओं को पैन की जगह आधार नंबर का इस्तेमाल करने की छू़ट दी थी. लेकिन ऐसा करते समय आपको सावधानी भी बरती होगी, क्योंकि अगर आप गलत नंबर देते तो आपको 10 हजार रुपए तक का जुर्माना देना पड़ा सकता है.

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Vineeta Mandal
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पैन कार्ड की जगह अगर करने जा रहे हैं आधार का नंबर इस्तेमाल तो हो जाए सावधान, लग सकता है 10,000 का चूना

Aadhaar card( Photo Credit : फाइल फोटो)

अगर आप टैक्स जमा करते समय पैन की जगह आधार कार्ड का नंबर इस्तेमाल करने वाले है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपकी एक गलती आपको 10 हजार का चूना लगवा सकती है. मालूम हो कि अभी हाल ही में आयकर विभाग ने करदाताओं को पैन की जगह आधार नंबर का इस्तेमाल करने की छू़ट दी थी. लेकिन ऐसा करते समय आपको सावधानी भी बरती होगी, क्योंकि अगर आप गलत नंबर देते तो आपको 10 हजार रुपए तक का जुर्माना देना पड़ा सकता है.

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ये भी पढ़ें: आयकर विभाग (Income Tax Department) की इस सुविधा से कुछ ही मिनट में बन जाएगा पैन कार्ड (PAN Card)

बता दें कि वित्त विधेयक 2019 में पेश आयकर अधिनियम 1961 का नवीनतम संशोधन न केवल पैन की जगह आधार नंबर के इस्तेमाल की मंजूरी प्रदान करता है, बल्कि गलत आधार नंबर देने पर 10 हजार रुपये के जुर्माने का भी प्रवाधान करता है.

जुर्माने का यह नया नियम उन्हीं जगहों पर लागू होता है, जहां पैन की जगह आप आधार नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं और जहां आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक, पैन नंबर देना अनिवार्य है.

वहीं बता दें कि इससे पहले जुर्माना केवल पैन तक सीमित था, लेकिन सितंबर में पैन-आधार इंटरचेंजिबिलिटी का प्रावधान आया तो यह आधार के लिए भी लागू हो गया.

इन गलतियों पर लगेगा जुर्माना

  •  पैन के बदले गलत आधार देते हैं
  •  आपको बायोमेट्रिक आइडेंटिटी को भी ऑथेंटिकेट करना होगा और अगर यह फेल होता है तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा.
  • नियमों के तहत, अगर पैन या आधार नंबर सही ढंग से नहीं दिया गया है और उन्हें ऑथेंटिकेट नहीं किया गया है तो बैंकों, वित्तीय संस्थानों इत्यादि पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है
  •  अगर आप किसी खास ट्रांजैक्शंस में पैन या आधार नंबर नहीं दे पाते हैं तो
  • अगर आप दो फॉर्म्स में गलत आधार नंबर देते हैं तो आपको हर के लिए 10-10 हजार रुपये यानी कि कुल 20 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है

Income Tax Department IT Pan Card Aadhaar card Aadhaar Card Number Aadhaar
      
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