logo-image

WhatsApp पर जरा सी चूक पहुंचा देगी जेल, ग्रुप चैटिंग को लेकर आये नए नियम

WhatsApp new rule: एक तरफ डिजटली माध्यमों ने जहां मनुष्य जीवन को आसान बना दिया है. वहीं दूसरी ओर कई खतरे भी पैदा कर दिये हैं. ताजा खबर के मुताबिक अब व्हाट्सप (WhatsApp) को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है.

Updated on: 09 Aug 2022, 03:09 PM

highlights

  • यूजर्स को व्हाट्सप यूज  करते वक्त बरतनी होंगी सावधानियां 
  • स्वाधीनता दिवस को लेकर सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी 
  • कोई भी कंट्रोवर्शियल मसैज पड़ सकता है महंगा 

नई दिल्ली :

WhatsApp new rule: एक तरफ डिजटली माध्यमों ने जहां मनुष्य जीवन  को आसान बना दिया है. वहीं दूसरी ओर कई खतरे भी पैदा कर दिये हैं. ताजा खबर के मुताबिक अब व्हाट्सप (WhatsApp) को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है. जिसमें ग्रुप चैटिंग करते वक्त जरा सी चूक आपको जेल के अंदर पहुचा सकती है. इसलिए जब भी व्हाट्सप पर चैटिंग करें तो आंख-नाक खोलकर ही करें. अन्यथा परिणाम भुगतने को तैयार रहें. आपको बता दें कि यदि आपने बिना जाने कोई कॉन्ट्रोवर्शियल मैसेज फॉरवर्ड (Controversial message forward) कर दिया तो आपको खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है.  इसलिए जो भी व्हाट्सप पर मैसेज करे सोच-समझकर ही करें. स्वाधीनता दिवस को लेकर ये इन नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए कहा गया है.

यह भी पढ़ें : अब हाईवेज से हटेंगे टोल नाके, नितिन गडकरी करने जा रहे हैं ये बड़ा बदलाव

यदि आप ग्रुप एडमीन हैं, साथ ही उस ग्रुप में कोई भी सदस्य कंट्रोवर्शियल मैसेज करता है. साथ ही झूठ या भ्रम फैलाने की कोशश करने या प्रोपोगेंडा के लिए कोई मैसेज भेजता है तो आपका जेल जाना तय है. क्योंकि इस समय खुफिया विभाग की एजेंसियां भी सोशल साइट्स पर पैनी नजर बनाए हुए हैं. आको बता दें कि साइबर सेल से मिली जानकारी के मुताबिक ऐसे में जो भी लोग ग्रुप से जुड़े होंगे उन सबके खिलाफ कार्रवाई होगी और अगर मामला गंभीर है तो इसके लिए जेल भी जाना पड़ सकता है. 

मैसेज ना करें फॉरवर्ड
यही नहीं अगर आप आपत्तिजनक मैसेजज को फॉरवर्ड भी करते हैं तो आपके खिलाफ नियमों के उलंघन में कार्रवाई की जाएगी. दरअसल कई बार (WhatsApp) पर ऐसे मैसेज आ जाते हैं जो पूरी तरह से आधारहीन होते हैं. ऐसे मैसेज कई बार जनता में भ्रम की स्थिति भी पैदा कर देते हैं. जब देश अपना 75वां स्वाधीनता दिवस बड़े ही धूम-धाम से मना रहा हो. ऐसे में किसी भी असमाजित तत्व के द्वारा महौल खराब करने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिये गये हैं.