वित्तीय लेनदेन हो या इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करना, पैन नंबर की जरूरत और अहमियत बढ़ गई है. किसी भी दास्तावेज में पैन की गलत जानकारी या नंबर भरते समय कोई चूक आपको मुसीबत में डाल सकती है. अगर आपने किसी फॉर्म में गलत पैन नंबर दे दिया है तो इसके लिए आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है.
इनकम टैक्स एक्ट के 1961 (Income Tax Act, 1961) के सेक्शन 272B के तहत, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) गलत पैन नंबर देने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगा सकता है. किसी भी व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन है तो इसके लिए भी 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. ऐसे में जरूरी है कि अगर आपके पास 2 पैन कार्ड है तो इसमें से एक टैक्स डिपार्टमेंट को सरेंडर कर दिया जाए. अगर पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं है तो 31 दिसंबर 2019 के बाद इसे अवैध घोषित किया जा सकता है.
इन जगहों पर पैन नंबर की जरूरत होती है
आयकर विभाग का यह नियम तब लागू होता है जब कोई आयकर रिटर्न दाखिल करने वक्त या फिर बड़े वित्तीय लेनदेन के लिए गलत पैन नंबर दे देता है. कई जगह पैन नंबर देना अनिवार्य है, जिसमें बैंक अकाउंट खोलने, म्यूचुअल फंड खरीदने, शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर या वाहन खरीदनेआदि शामिल है. वहीं यह भी जान लें एक बार पैन कार्ड जारी होने के बाद आप इसके लिए दोबारा आवेदन नहीं कर सकते हैं. एक ही पैन कार्ड जीवनभर के लिए वैध होता है.
तो क्या करें
- कई जगहों पर फॉर्म में पैन नंबर भरने के बाद भी पैन कार्ड की फोटोकॉपी मांगी जाती है. क्योंकि, अगर आपने अनजाने में गलत पैन नंबर भर दिया है तो फोटोकॉपी के साथ इसे सत्यापित किया जा सकता है.
- अगर आप पैन कार्ड भूल भी गए हैं तो इसकी जगह आप आधार नंबर भी दे सकते हैं.
- सरकार ने कहा है कि पैन नंबर की जगह आधार नंबर भी दिया जा सकता है. लेकिन, यहां भी आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर आपने गलत आधार नंबर दे दिया तो इसके लिए भी 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.
Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो