New Pension Rule: सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ मिलता है. सरकार ने केंद्र कर्मचारियों को दिवाली से पहली सौगात दी है. जी हां सरकार ने अधिसूचना के अनुसार 80 साल से ज्यादा आयु के पेंशनर्स को अब अनुकंपा भत्ता मिलेगा. इससे संबंधित सर्कुलर लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने जारी किया है. केंद्र सरकार ने पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी दी है. पेंशनर्स और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने हाल ही में 80 साल या उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए अतिरिक्त पेंशन का ऐलान किया है. इस अतिरिक्त पेंशन को कंपैशनेट अलाउंस कहा जा रहा है. यह नियम केंद्र सरकार के सभी विभागों के रिटायरमेंट कर्मचारियों पर लागू होगा.
नई गाइडलाइंस भी जारी
विभाग ने इसके लिए नई गाइडलाइंस भी जारी की है. इससे पेंशनर्स को आसानी से यह अतिरिक्त लाभ मिलेगा. आइए जानते हैं कैसे मिलेगी अतिरिक्त पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी सर्कुलर में 80 से ज्यादा उम्र के वाले पेंशनर्स को सरकार की तरफ से अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलेगा. इसके लिए सरकार ने नए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं. इस नए दिशा निर्देश के जरिए सरकार ने अतिरिक्त पेंशन देने के प्रोसेस को काफी आसान कर दिया है. ताकि पेंशन का वितरण आसानी के साथ जल्दी हो. वहीं सीसीएस के नियम 2021 के लिए 44 के उप नियम छह प्रावधानों के तहत पेंशनर्स को पेंशन के साथ अतिरिक्त पेंशन या फिर अनुकंपा भत्ता का लाभ दिया जाएगा. नियमों के अनुसार 80 से 85 उम्र के पेंशन मल पेंशन में 20 फीसदी के लिए पात्र हैं तो 85 से 90 वर्ष की आयु के पेंशनर्स को 30 फीसदी हिस्सा मिलेगा. 99 से 95 वर्ष के पेंशनर्स को 40 फीसदी और 95 से 100 उम्र के पेंशनर्स को 50 फीसदी हिस्सा मिलेगा और 100 से ज्यादा उम्र वाले सुपर सीनियर पेंशनर्स को मूल पेंशन का 100 हिस्सा अनुकंपा भत्ता के तौर पर मिलेगा.
अतिरिक्त पेंशन उस महीने की पहली तारीख से लागू मानी जाएगी
मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार जब पेंशनर की आयु सीमा तक पहुंच जाएगी तो इस महीने के पहले दिन से अतिरिक्त पेंशन का अनुकंपा भत्ता प्रभावी हो जाएगा. सरकार ने अतिरिक्त पेंशन देने का फैसला इसलिए लिया है ताकि पेंशनर्स को जीवन यापन में कोई समस्या ना हो और वह सही तरह से इसका प्रवर्धन करें. सभी पेंशनर्स को पेंशन का लाभ मिले इसके लिए मंत्रालय ने पेंशन वितरण में शामिल डिपार्टमेंट और बैंक को सूचना प्रसारित करने का निर्देश दिया है. यह अतिरिक्त पेंशन उस महीने की पहली तारीख से लागू मानी जाएगी.