New Driving Rules: गाड़ी में गाना बजाना हुआ बैन! ड्राइविंग करते हुए सुना म्यूजिक तो कटेगा चालान

मोटर व्हीकल एक्ट 39/192 के मुताबिक अगर आप गाड़ी चलाते समय प्रेशर होरन का इस्तेमा ल करते हैं तो इसके लिए आप पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा अगर आप साइलेंस जोन में हॉर्न बजाते हो तो 2,000 रुपए का चालान काटा जा सकता है.

मोटर व्हीकल एक्ट 39/192 के मुताबिक अगर आप गाड़ी चलाते समय प्रेशर होरन का इस्तेमा ल करते हैं तो इसके लिए आप पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा अगर आप साइलेंस जोन में हॉर्न बजाते हो तो 2,000 रुपए का चालान काटा जा सकता है.

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Mohit Sharma
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New Driving Rules

New Driving Rules: आज के समय में देश के हर तीसरे आदमी के पास अपनी गाड़ी है. कोई गाड़ी का इस्तेमाल ऑफिस जाने के लिए करता है तो कोई दूसरे कामों में गाड़ी का यूज करता है. ऐसे में सरकार ने वाहन चालकों के लिए गाड़ी चलाने के लिए कुछ नियम बनाए हैं, जिनका अनुपाल करना सबकी जिम्मेदारी होती है. ऐसा न करने पर सरकार की तरफ से उन पर जुर्माना लगाया जाता है. इस क्रम में आज हम आपको ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं, जिसको सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी. दरअसल, अब अगर आप गाड़ी चलाते समय गाने सुन रहे हैं तो आपको जुर्माने का भुगतान करना हो सकता है. क्योंकि गाड़ी चलाते समय तेज आवाज में गाने सुनना कानून अपराध है. 

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गाड़ी में गाना बजाना गैर कानूनी

दरअसल, मोटर व्हीकल एक्ट 39/192 के मुताबिक अगर आप गाड़ी चलाते समय प्रेशर होरन का इस्तेमा ल करते हैं तो इसके लिए आप पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा अगर आप साइलेंस जोन में हॉर्न बजाते हो तो 2,000 रुपए का चालान काटा जा सकता है. ड्राइविंग करते हुए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना तो पहले से ही अपराध है. इसके साथ ही हैंड्स फ्री उपकरणों के इस्तेमाल को भी बैन किया हुआ है. हां नेविगेशन के लिए जरूर मोबाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है. यहां आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गाड़ी चलाते समय गाना सुनना भी गैर कानूनी है. ऐसे में अगर आप ड्राइविंग करते समय गाना सुनते हैं या गाना गुनगुनाते हैं तो आप पर कार्रवाई हो सकती है. 

चालान कटा तो भरना होगा जुर्माना

इन सब नियमों का उल्लंघन करने पर अगर आपका चालान काट दिया जाता है तो नियमानुसार आपको चालान की राशि 90 दिनों के भीतर जमा करनी होती है. अगर आप 90 दिनों के भीतर चालान की राशि जमा नहीं करते तो आपकी गाड़ी को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है. जबकि मामला अदालत में पहुंचते ही आपकी उलझने बढ़ सकती हैं. क्योंकि मामला क बार कोर्ट में पहुंचा तो फिर मुश्किलें बढ़ सकती हैं. 

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