Mahila Samridhi Yojana : पति की इनकम 3 लाख और पत्नी गृहणी तो क्या खाते में आएंगे 2500 रुपए

Mahila Samridhi Yojana : देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनते ही महिला समृद्धि योजना का ऐलान हो गया है. इस योजना के अतंर्गत दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए महीना मिलने वाले हैं.

Mahila Samridhi Yojana : देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनते ही महिला समृद्धि योजना का ऐलान हो गया है. इस योजना के अतंर्गत दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए महीना मिलने वाले हैं.

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Mohit Sharma
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Delhi Women Mahila Samriddhi Yojana Benefits

Delhi Women Mahila Samriddhi Yojana Benefits Photograph: (News Nation)

Delhi Women Mahila Samriddhi Yojana Benefits : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही महिला समृद्धि योजना का ऐलान हो गया है. 8 मार्च को कैबिनेट की मंजूरी के बाद योजना पर मुहर लग गई. इस योजना में दिल्ली की महिलाओं को आर्थिक मदद के तौर पर हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे. दिल्ली सरकार की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ केवल गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को ही दिया जाएगा. इसके लिए सरकार ने कुछ पात्रताएं भी तय की हैं. इन पात्रताओं में से एक यह है कि योजना का लाभ केवल उस महिला को मिल पाएगा, जिसकी सालान इनकम 3 लाख रुपए से कम है. 

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महिला समृद्धि योजना

ऐसे में कुछ महिलाओं के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उसको भी महिला समृद्धि योजना के लिए पात्र समझा जाएगा, जिसके पति की सालाना इनकम 3 लाख रुपए है और वो खुद हाउस वाइफ है. अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो हम आपको बता दें कि ऐसी महिलाओं को महिला समृ्द्धि योजना का लाभ मिल पाएगा. क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से तय की गई पात्रताओं के हिसाब से लाभार्थी महिला की फैमिली की आमदनी 3 लाख रुपए तक होनी चाहिए. जबकि 3 लाख से ज्यादा इनकम वाली महिलाएं अपात्र कह लाएंगी. कहने का मतलब यह है कि अगर महिला के पति की कमाई 3 लाख है और वह खुद हाउस गृहणी है तो फिर वह दिल्ली की महिला समृद्धि योजना का हिस्सा बन सकती है.

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महिला समृद्धि योजना के लिए पात्रताएं

इसके अलावा दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना के लिए जो पात्रताएं तय की हैं, उनमें महिला का दिल्ली का निवासी होना अनिवार्य है. इसके साथ ही महिला दिल्ली की वोटर हो और उसके पास कम से कम पांच साल पुराना वोटर आईडी होना चाहिए. वहीं, महिला की उम्र 21 से 60 साल के बीच होना जरूरी है. महिला समृद्धि योजना में लाभार्थी बनने के लिए महिला पहले से किसी सरकारी योजना का आर्थिक लाभ न ले रही हो. इसके अलावा लाभार्थी महिला के परिवार से कोई सरकार पद पर न हो.

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