Tax Saving Schemes: टैक्स सेव करने के लिए इन स्कीम्स में करें इन्वेस्ट, लाखों रुपये का होगा फायदा

Tax Saving Schemes: इनकम टैक्स सेव करना चाहते हैं, पर कैसे करें ये नहीं पता तो ये खबर आपके लिए है. हम आपके लिए लेकर आए हैं टैक्स सेव करने के कुछ खास ऑप्शन…

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Jalaj Kumar Mishra
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Know where to invest for saving tax Tax Saving Schemes

Tax Saving Schemes

Tax Saving Schemes: इनकम टैक्स के रूप में सरकार हमारी कमाई का एक हिस्सा रख लेती है. सैलरी का एक अच्छा-खासा हिस्सा जब सरकार के खजाने में जाता है तो हर किसी को दुख होता है. ऐसे में हम आपको कुछ ऐसी स्कीम्स के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें इन्वेस्ट करने से आप अपनी कमाई का मोटा हिस्सा टैक्स चुकाने से बचा सकते हैं.

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एनपीएस में करें इन्वेस्ट

इनकम टैक्स बचाने के लिए आप एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश कर सकते हैं. आप इस स्कीम में निवेश करके अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा इक्ट्ठा कर पाएंगे, जिससे बुढ़ापे में आपक पेंशन मिलेगी. साथ ही आप दो लाख रुपये तक की टैक्स सेविंग भी कर लेंगे. 

एनपीएस में 18 साल से लेकर 70 साल के बीच का कोई भी शख्स इन्वेस्ट कर सकता है. इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख और 80सीसीडी (1बी) के तहत 50 हजार रुपये तक की छूट मिलती है. एनपीएस में सालाना रिटर्न 7.5 से लेकर 16.9 फीसद के बीच मिलता है.

सुकन्या समृद्धि योजना में करें इन्वेस्ट

सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट करके भी आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं. खास बात है कि ये स्कीम्स आपकी बेटी के लिए है. आप योजना में निवेश करने के लिए किसी भी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवा सकते हैं. इसमें आपको 8.2 फीसद की दर से ब्याज मिलेगा. आपको इसमें 1.5 लाख रुपये तक टैक्स में छूट मिलती है. 

सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में करें इन्वेस्ट

आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करके भी टैक्स बचा सकते हैं. इस योजना में 60 साल से ज्यादा उम्र में कोई भी व्यक्ति निवेश कर सकता है. इसमें अपनी पत्नी के साथ ज्वाइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं. योजना में निवेश करने पर आपको 8.2 फीसद की दर से ब्याज मिलता है. आप इनकम टैक्स में 1.50 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं. 

एफडी में करें इन्वेस्ट

एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट करके भी आप टैक्स सेव कर सकते हैं. एफडी में बैक आपको सात से नौ फीसद तक का सालाना ब्याज देता है. आपको इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपये का टैक्स बेनिफिट मिलता है. 

बीमा में करें इन्वेस्ट

टर्म लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के साथ-साथ किसी भी अन्य बीमा पॉलिसी में इन्वेस्ट करके आप टैक्स सेव कर सकते हैं. टर्म इंश्योरेंस में आपको 1.50 लाख तो हेल्थ इंश्योरेंस पर 25 हजार रुपये तक की छूट मिलती है.

 

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