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Kaam Ki Khabar
Kaam Ki Khabar: आज के दौर में लेन-देन के तरीकों में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिला है. अब करीब-करीब हर पेमेंट्स ऑनलाइन होते हैं. कैश ट्रांजैक्शन अब बहुत कम लोग करते हैं. भले ही डिजिटल जमाना हो गया हो लेकिन आज भी बहुत सारी जगहों पर पेमेंट्स चेक से किए जाते हैं. बड़ी पेमेंट्स लोग अधिकतर चेक से ही करते हैं. एक खास बताएं चेक नौ तरह के होते हैं.
चेक बाउंस होना भारत में अपराध
अगर आपने कभी भी चेक का इस्तेमाल किया है तो आपने चेक बाउंस के बारे में भी जरूर सुना होगा. अगर लाखों-करोड़ों की डील होने के बाद किसी का चेक बाउंस होता है तो उसे कड़ी सजा भुगतना पड़ता है. चेक बाउंस होने की वजह से उसे जेल में भी डाला जा सकता है. बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि क्या एक हजार रुपये का चेक बाउंस होने पर जेल हो सकती है. तो आपको बता दें, चेक चाहे एक हजार रुपये का हो या फिर एक करोड़ रुपये का. चेक बाउंस होना अपने आप में ही एक अपराध है.
चेक बाउंस होने पर मिलती है इतनी सजा
बता दें, चेक बाउंस होना नेगोसिएबल इंस्ट्रूमेट्स एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत अपराध माना जाता है. कोई व्यक्ति इसमें अगर दोषी पाया जाता है तो उसे दो साल तक की जेल हो सकती है. या फिर चेक की राशि का दोगुना जुर्माना लगाया जा सकता है. कई बार तो दोनों सजाएं एक साथ दी जा सकती हैं. फिर चाहे रकम एक हजार रुपये ही क्यों न हो.
अब आसान हो गई शिकायत दर्ज करवाना
चेक बाउंस होने के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने की प्रोसेस अब बहुत आसान हो गई है. बता दें, पहले चेक बाउंस की शिकायत एक महीने के अंदर करनी होती थी लेकिन अब तीन महीने के अंदर-अदंर शिकायत की जा सकती है. आप अब ऑनलाइन भी चेक बाउंस होने की शिकायत कर सकते हैं.
बैंकों के लिए ये है नियम
बता दें, बैंकों के लिए नियम है कि उन्हें बाउंस होने की जानकारी 24 घंटे के अंदर-अंदर दोनों पक्षों को देना होगा. जानबूझकर ऐसा करने वाले लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 318 (4) के तहत केस दर्ज करवाया जा सकता है.