नए साल से पहले Income Tax विभाग ने लोगों को दिया बड़ा तोहफा, हुए ये अहम बदलाव

Income Tax: इनकम टैक्स ने आम लोगों को नए साल से पहले बड़ा गिफ्ट दे दिया है. इस वजह से लोगों का उत्साह बढ़ गया है. आखिर किस वजह से लोग खुश हैं. जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर…

Income Tax: इनकम टैक्स ने आम लोगों को नए साल से पहले बड़ा गिफ्ट दे दिया है. इस वजह से लोगों का उत्साह बढ़ गया है. आखिर किस वजह से लोग खुश हैं. जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर…

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Jalaj Kumar Mishra
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Income Tax  Vivad Se Vishwas Yojana

Income Tax Vivad Se Vishwas Yojana

Income Tax: आज 31 दिसंबर है. यानी साल का आखिरी दिन. कल से नए साल की शुरुआत हो रही है. इस बीच टैक्सपेयर्स के लिए एक अहम खबर आई है. इनकम टैक्स ने ऐन मौके पर विवाद से विश्वास योजना की डेडलाइन बढ़ाने की घोषणा की है. योजना पहले की लास्ट डेट पहले 31 दिसंबर थी पर अब विभाग ने डेडलाइन को बढ़ाकर 31 जनवरी कर दिया है. आसान भाषा में बोलें तो टैक्सपेयर्स को विवादित टैक्स मामलों को हल करने के लिए एक महीना और मिल गया है. 

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योजना की मदद से उन टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी, आयकर विभाग में जिनके खिलाफ विवाद चल रहा है. इस योजना के तहत टैक्सपेयर्स कम राशि में अपने विवादों को निपटा सकते हैं और अपने मामले को सुलझाया जा सकता है. योजना के बारे में आइये विस्तार से जानते हैं.  

Income Tax: ये है योजना का उद्देश्य

विवाद से विश्वास योजना का मेन लक्ष्य है- टैक्स विवादों को जल्द सुलझाना और करदाताओं के बीच विश्वास को बढ़ाना. विभाग ने इसे इस तरह से डिजाइन किया है, जिसमें टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिलेगी. सरकार को लंबित टैक्स विवादों से निपटने में मदद मिल सकती है.

Income Tax: योजना के तहत कम भुगतान में ही निपट जाएगा मामला

योजना का ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे बजट में किया था. टैक्सपेयर्स के लिए ये योजना तब से काफी उपयोगी बन गई है. योजना के तहत अगर किसी टैक्सपेयर्स के खिलाफ आयकर विभाग या फिर अदालतों में विवाद लंबित है तो वह निश्चित शुल्क के साथ अपना विवाद खत्म करवा सकते हैं. इस स्कीम के तहत विवाद सुलझाने में कम भुगतान करना पड़ता है. 

Income Tax: डेडलाइन में नहीं निपटा मामला तो क्या होगा

31 जनवरी 2025 तक अगर लोग विवाद से विश्वास योजना का लाभ नहीं लेते हैं तो उन्हें अपने विवादित मामले के लिए 110 प्रतिशत का भुगतान करना होग. यानी कि भुगतान राशि के साथ अधिक 10 प्रतिशत. इस वजह से लोगों को खासी वित्तीय परेशानी झेलनी पड़ सकती है.

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