DDA Flats Booking: दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) ने नरेला, लोकनायकपुरम और सिरसपुर क्षेत्रों में स्थित 7500 फ्लैट्स के लिए बुकिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है. यह पहल 'सबका घर आवास योजना' के तहत की जा रही है, जिसका मकसद दिल्लीवासियों को सस्ती और सुरक्षित आवास मुहैया कराना है. फ्लैट्स चार कैटेगरी— EWS, LIG, MIG और HIG—में उपलब्ध हैं. योजना के तहत बुकिंग पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर होगी. आप भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में घर लेने की तैयारी कर रहे हैं. डीडीए की स्कीम के तहत आप भी एक फ्लैट बुक करने जा रहे हैं तो आपको बता दें कि आपकी एक चूक आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है. बुकिंग के दौरान आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा. वरना आपका बुकिंग अमाउंट आप गंवा सकते हैं.
क्या है बुकिंग अमाउंट और रजिस्ट्रेशन फीस
डीडीए ब्रॉशर के मुताबिक, बुकिंग के लिए अलग-अलग कैटेगरी के अनुसार नॉन रिफंडेबल अमाउंट निर्धारित किया गया है:
EWS: 50,000 रुपए
LIG: 1,00,000 रुपए
MIG: 4,00,000 रुपए
HIG: 10,00,000 रुपए
कैसे डूब सकता है आपका बुकिंग अमाउंट
बुकिंग राशि को एक बार जमा करने के बाद, अगर आप फ्लैट कैंसिल या सरेंडर करते हैं, या समय पर पेमेंट नहीं करते, तो आपकी राशि जव्त कर ली जाएगी. इसके अलावा, बुकिंग से पहले 2500 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस भी देनी होगी, जो नॉन-रिफंडेबल है.
फ्लैट्स जैसा है, जहां है के आधार पर
ब्रॉशर के क्लॉज 11.4 के तहत, डीडीए ने स्पष्ट कर दिया है कि सभी फ्लैट्स “जैसा है, जहां है” के आधार पर दिए जाएंगे. इसका मतलब है कि DDA:
- फ्लैट की डिज़ाइन,
- निर्माण सामग्री की गुणवत्ता,
- कारीगरी, या अन्य त्रुटियों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा.
इसलिए, आवेदन से पहले साइट विज़िट ज़रूर करें और फ्लैट की स्थिति, लोकेशन, साइज़ व कीमत की जानकारी लेकर ही बुकिंग करें. फ्लैट देखने के लिए हर दिन सुबह 10 से शाम 6 बजे तक सैंपल फ्लैट्स खुले रहते हैं.
आवेदन के दौरान रहें सतर्क
ब्रॉशर के क्लॉज 10.1 के अनुसार, सभी दस्तावेज जैसे PAN कार्ड, आधार नंबर और अन्य व्यक्तिगत जानकारियों को सही-सही भरें. गलत जानकारी देने पर DDA आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर सकता है. बुकिंग प्रक्रिया के दौरान आपको केवल 15 मिनट का समय मिलेगा बुकिंग अमाउंट भरने का ऐसे में इंटरनेट कनेक्शन मजबूत रखें और सभी जानकारियां पहले से तैयार रखें.
EWS कैटेगरी के लिए विशेष शर्तें
अगर आप EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) कैटेगरी में फ्लैट ले रहे हैं तो ध्यान रखें कि ब्रॉशर के क्लॉज 12.6 के अनुसार आप उस फ्लैट को बेच या ट्रांसफर नहीं कर सकते. यह नियम ये सुनिश्चित करने के लिए है कि सस्ते घर सही लोगों तक पहुंचे और उनका गलत इस्तेमाल न हो.
क्यों है सावधानी जरूरी?
डीडीए की यह योजना आम आदमी को घर देने की दिशा में बड़ा कदम है, लेकिन छोटी सी चूक आपकी पूंजी डुबा सकती है. ऐसे में ब्रॉशर को ध्यान से पढ़ें, सभी नियम और शर्तें समझ लें, अपने दस्तावेज तैयार रखें और पहले ही साइट विज़िट कर लें.
बता दें कि DDA की यह नई आवास योजना उन लोगों के लिए सुनहरा मौका है जो दिल्ली में अपना खुद का घर चाहते हैं, लेकिन इसमें सफलता और संतोष उसी को मिलेगा जो पूरे प्रोसेस को समझदारी और सतर्कता से पूरा करेगा.
यह भी पढ़ें - Amarnath Yatra 2025: अमरनाथ यात्रा के लिए आज भी करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन, ये है आसान तरीका