Utilities News: पहले की समय में यदि किसी को पैसे ट्रांसफर करना होता था तो बैंक जाना होता था लेकिन आज के डिजिटल युग में यह काम यूपीआई से होता है. पहले के समय में बैंक के माध्यम से यदि किसी के पास गलत पैसा चला जाता था तो उसे वापस देने की जिम्मेदारी बैंक की होती थी लेकिन यूपीआई से यदि गलत पैसे चले गए तो फिर क्या करेंगे, आज उसी तरीके पर हम बात कर रहे हैं.
इस मामले में पहली कंडीशन तब बनती है जब आपकी और सामने वाले की बैंक एक ही हो और आपने गलत यूपीआई नंबर पर पैसे भेज दिए हों. इन पैसों के वापस आने का चांस ज्यादा रहता है लेकिन यदि आपका और सामने वाले का बैंक अलग-अलग है तो पैसे वापस आने में ज्यादा समय लगता है.
जिसके पास पैसे गए, उससे करें बात
गलत यूपीआई नंबर पर गए पैसों को पाने के लिए आप उस शख्स से रिक्वेस्ट कर सकते हैं जिसके खाते में गलती से पैसे चले गए हैं. सबूत के तौर पर ट्रांजेक्शन की जानकारी उस शख्स के साथ शेयर कर सकते हैं. अब यह पैसे वापस आएंगे या नहीं, यह उसकी मर्जी पर निर्भर करता है.
कस्टमर केयर की भी लें मदद
जब वह शख्स आपके पैसे वापस न करे तो आपने जिस यूपीआई ऐप से पैसा भेजा है, उसके कस्टमर केयर में कॉल करके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. इसको सही साबित करने के लिए आपको कस्टमर केयर पर मांगी गई डिटेल शेयर करनी पड़ेगी.
बैंक इस तरीके से कर सकता है मदद
अगर यह तरीका भी काम न करे तो फिर अपने बैंक के सपोर्ट अधिकारी से बात कर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. बैंक इस मामले में अपने अधिकारों के तहत एक्शन ले सकता है.
नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को भी है अधिकार
जब इससे भी बात न बने तो आप नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) में गलत ट्रांजेक्शन की शिकायत दे सकते हैं और 1800-120-1740 नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. इस तरह आपका गलती से गया पैसा वापस आने के पूरे चांसेज होते हैं.