अब दामाद भी मांग सकेंगे ससुर की संपत्ति में अधिकार? जानें कोर्ट का बड़ा फैसला

अदालत ने ससुर की संपत्ति में दामाद के अधिकार को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है. इसके बाद क्या आप भी जानना चाहते हैं कि दामाद के पास कितने अधिकार होते हैं.

अदालत ने ससुर की संपत्ति में दामाद के अधिकार को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है. इसके बाद क्या आप भी जानना चाहते हैं कि दामाद के पास कितने अधिकार होते हैं.

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Dheeraj Sharma
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Son In Law have Rights to Father In Law Property

Property Rights: आमतौर पर संपत्ति को लेकर परिवार या रिश्तेदारी में मनमुटाव की स्थिति बनी रहती है. कई बार तो इसको लेकर विवाद या फिर खूनी रंजीश भी देखने को मिलती है. माता-पिता की संपत्ति में बच्चों का हक होता है. हालांकि इसको लेकर भी कई तरह के कानून और नियम बने हुए हैं. शादी के बाद बेटी पिता की संपत्ति में कितना अधिकार रखती है या फिर बेटे के पास हमेशा अधिकार नहीं होता है कि वह पिता की संपत्ति पर हक जता सके. लेकिन इन सबके बीच कोर्ट ने एक और बड़ा फैसला सुनाया है. इसके तहत अब दामाद भी ससुर की संपत्ति में अधिकार मांग सकते हैं या नहीं जानिए अदालत ने क्या कहा. 

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ससुर की संपत्ति पर दामाद का कितना हक


केरल हाई कोर्ट के मुताबिक कोई भी दामाद ससुर की संपत्ति पर अपना अधिकार जमा सकता है. हालांकि इसके पीछे एक खास वजह होनी चाहिए. अगर ससुर ने अपनी अर्जित संपत्ति में से कुछ हिस्सा या पूरी संपत्ति दामाद के नाम लिखी हो तभी दामाद इस संपत्ति पर हक जमा सकता है. 

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इस बात का रखना होगा ध्यान


दामाद की ओर से ससुर की संपत्ति पर अधिकार मांगने के पीछे इस बात का ध्यान भी रखा जाना चाहिए कि ससुर ने किसी दबाव या जबरदस्ती तो संपत्ति दामाद के नाम नहीं की है. अगर इसके प्रमाण मिलते हैं तो कानूनी रूप से दामाद को सजा का प्रावधान है. ऐसी स्थिति में ससुर दोबारा अपनी संपत्ति लेने के लिए कोर्ट में इसे चुनौती दे सकता है. 

बहू का ससुर की संपत्ति पर कितना अधिकार


बता दें कि बहू का अपने पति की पैतृक संपत्ति या फिर ससुर की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता है. अगर पति का निधन हो जाए तो पत्नी को सिर्फ उतना ही हिस्सा मिलता है जितना कि उसके पति का होता है. 

दरअसल एक मामले के तहत केरल हाई कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि दामाद का ससुर की संपत्ति पर कोई हक नहीं है. न तो जमीन पर न ही भवन और न ही उसकी चल संपत्ति पर दामाद अधिकार जता सकता है. ये बड़ा फैसला न्यायाधीश अनिल कुमार ने सुनाया. 

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