आम जरूरत की चीजें जैसे पनीर, घी, रोटी, चपाती, साबुन, शैंपू और खाने-पीने की चीजें अब सब सस्ती होंगी. इसके अलावा टीवी, एसी और छोटी मोटरसाइकिल जैसी चीजों पर भी टैक्स घटाया गया है.
कल यानी 22 सितंबर से आम लोगों के लिए जरूरी चीजों पर जीएसटी का तरीका आसान हो जाएगा. सरकार ने अब टैक्स को सिर्फ दो स्लैब में बांट दिया है. 5% और 18%. इससे पहले जीएसटी के चार स्लैब थे. लेकिन अब यह सिस्टम बहुत सरल हो गया है. इसका मतलब यह है कि अब रोजमर्रा की चीजें और कुछ महंगे सामान दोनों पर टैक्स समझना और चुकाना आसान हो जाएगा. इस बदलाव के पीछे सरकार का मकसद लोगों के लिए टैक्स सिस्टम को आसान बनाना और जरूरी सामानों की कीमतें कम करना है.
रोजमर्रा की चीजों पर घटे दाम
आम जरूरत की चीजें जैसे पनीर, घी, रोटी, चपाती, साबुन, शैंपू और खाने-पीने की चीजें अब सब सस्ती होंगी. इसके अलावा टीवी, एसी और छोटी मोटरसाइकिल जैसी चीजों पर भी टैक्स घटाया गया है. विशेष रूप से सीमेंट पर टैक्स 28% से घटकर 18% कर दिया गया है. जिससे घर बनाने या मरम्मत करने का खर्चा कम होगा. इसी तरह टीवी और एसी जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों पर भी टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है. इससे घर की जरूरी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें सस्ती मिलेंगी. छोटी कारों और 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलों पर भी 28% की जगह 18% टैक्स लगेगा. इसी तरह ऑटो पार्ट्स और थ्री व्हीलर पर भी टैक्स 28% से अब 18% हो गया है. इसका सीधा फायदा आम लोग और छोटे कारोबार को हो सकता है. कुछ जरूरी दवाएं खासकर कैंसर और गंभीर बीमारियों की दवाओं पर भी अब कोई टैक्स नहीं लगेगा.
इन चीजों पर जारी रहेगी जीएसटी की ज्यादा दरें
इसके अलावा लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर लगने वाला 18% टैक्स भी हटा दिया गया है. इससे बीमा लेने वालों को फायदा मिलेगा. लेकिन कुछ चीजों पर अब भी टैक्स ज्यादा रहेगा. तंबाकू, पान मसाला, कार्बोनेटेड ड्रिंक और बड़ी कार या फिर पर्सनल इस्तेमाल के लिए विमान जैसी चीजों पर 40% तक का स्पेशल टैक्स लगेगा. यानी महंगी और लग्जरी चीजों पर टैक्स अभी भी अधिक रहेगा. सरकार का कहना है कि इस बदलाव से ना सिर्फ आम लोग बल्कि व्यापारी और उद्योग भी लाभान्वित होंगे. टैक्स कम होने से रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी. घर बनाने और इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का खर्च घटेगा और बीमारियों की दवाएं भी सस्ती मिलेंगी. कुल मिलाकर यह बदलाव आम आदमी के लिए फायदे का सौदा साबित होगा.