टेस्ट में 300 विकेट लेने वाले आठवें ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज बने पैट कमिंस
पूरा महाराष्ट्र हादसे के पीड़ितों के दुख में शामिल : देवेंद्र फडणवीस
सीएम रेखा गुप्ता ने उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के विकास कार्यों की समीक्षा की
'दुख की घड़ी में हैं भारत के साथ', अहमदाबाद में हुए विमान हादसे पर दुनिया भर के नेताओं ने जताया शोक
डब्ल्यूटीसी फाइनल : दूसरे दिन गिरे 14 विकेट, दूसरी पारी में शुरुआती झटकों के बाद संभली ऑस्ट्रेलियाई टीम
अहमदाबाद विमान हादसा: जयराम रमेश ने विजय रूपाणी के साथ अपनी दोस्ती को याद किया
'राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे', ऐसा नहीं कहा तो पार्टी से निकाला : लक्ष्मण सिंह
Haridwar Firing Case: पुलिस ने फगवाड़ा से दो शूटरों को दबोचा, गैंगवार की पुरानी रंजिश निकली वजह
Karishma Kapoor ex husband died: नहीं रहे करिश्मा कपूर के एक्स पति संजय कपूर, पति पर गंभीर आरोप लगा लिया था तलाक

Indian Railway: अब बिना टिकट ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते GRP-RPF जवान, रेलवे ने नियमों में किया बदलाव

Indian Railway: भारतीय रेलवे में अब बिना टिकट के जीआरपी और आरपीएफ के जवान यात्रा नहीं कर सकते हैं. रेलवे मंत्रालय ने इसका आदेश जारी किया है.

Indian Railway: भारतीय रेलवे में अब बिना टिकट के जीआरपी और आरपीएफ के जवान यात्रा नहीं कर सकते हैं. रेलवे मंत्रालय ने इसका आदेश जारी किया है.

author-image
Jalaj Kumar Mishra
New Update
RPF And GRP

RPF And GRP Constable

Indian Railway: भारतीय रेलवे अपनी सेवाओं को लगातार सुधार रहा है. यात्रियों के अनुभवों को बढ़ाने के लिए रेलवे लगातार काम कर रहा है. इसी क्रम में रेल मंत्रालय ने अब जीआरपी और आरपीएफ जवानों की ट्रेन यात्रा के नियमों को भी बदल दिया है. अब जवानों को रेल यात्रा के दौरान टिकट खरीदना अनिवार्य होगा. इससे पहले, रेलवे ने वेटिंग टिकट के नियमों को लेकर बदलाव किया था. 

Advertisment

Indian Railway: क्या ट्रेनों में यात्रा करते समय आपका सामान भी खोया है? अगर हां तो ऐसे वापस मिलेगा, जानें तरीका

यह है पूरा मामला

रेलवे ने अपने नए नियम के बारे में कहा कि रेलवे पुलिस के जवानों को अब अपनी यात्रा के दौरान टिकट खरीदना जरुरी है. मान लीजिए अगर जवानों को मुफ्त यात्रा करनी है तो उन्हें अपने वरिष्ठ अधिकारियों से वैध अनुमति लेनी होगी. अब सिर्फ पहचान पत्र से काम नहीं चलने वाला है. मंत्रालय का कहना है कि यात्रा के दौरान मान लीजिए अगर कोई हादसा हो जाता है तो टिकट के होने पर उचित कार्रवाई की जा सकती है. 

यह भी पढ़ें- Iran: ईरान में कार चला रही महिला के बाल दिखे तो पुलिस ने मारी गोली, हिजाब कानून के उल्लंघन का आरोप

फैसला लेने के पीछे यह है कारण

यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि हाल में गुजरात आरपीएफ के एक कॉन्सटेबल ने यात्रा के दौरान हुए एक हादसे के कारण रेलवे से मुआवजा मांग लिय था. उसका कहना था कि ड्यूटी के दौरान में ट्रेन में गिर गया था, इसलिए मुझे मुआवजा दिया जाना चाहिए. कॉनस्टेबल बगैर टिकट यात्रा कर रहा था. इस वजह से रेलवे ने अब यात्रा के नियमों को स्पष्ट कर दिया है. 

यह भी पढ़ें- ISRO EOS-08: इसरो आज फिर रचेगा इतिहास, ईओएस-08 की करेगा लॉन्चिंग, जानें क्या होगा फायदा?

वेटिंग टिकट से जुड़े नियम के बारे में पढ़ें

बता दें, इससे पहले रेलवे ने वेटिंग टिकट के साथ यात्रा करने के नियमों में बदलाव किए थे. रेलवे ने आदेश में कहा था कि अब चाहे आप विंडो टिकट लें या फिर किसी भी प्रकार की वेटिंग लें, आप अब रेलवे के आरक्षित डिब्बों में सफर नहीं कर सकते हैं. अगर आप वेटिंग टिकट के साथ आरक्षित डिब्बों में यात्रा करते पकड़ाए जाते हैं तो आप पर सख्त कार्रवाई हो सकती है. 

यह भी पढ़ें- Weather Update: दिल्ली और हिमाचल-उत्तराखंड सहित इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, समुद्री क्षेत्रों के मछुआरों को IMD की सलाह

RPF grp Indian Railway
      
Advertisment