Property Tax: अगर आप देश की राजधानी दिल्ली के निवासी हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. क्योंकि बहुत जल्द दिल्ली वालों को प्रॅापर्टी पर 5 फीसदी की छूट मिलने वाली है. इस सुविधा का लाभ निजी संपत्ति के साथ सरकारी संपत्तियों के सेवा शुल्क पर भी दिया जा रहा है. हर साल दिल्ली सरकार संपति कर वसूलने के लिए अभियान चलाती है. ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा प्रॅापर्टी टैक्स भर दें. इसके लिए 5 फीसदी की छूट देने की घोषणा की है. यह सुविधा ऑनलाइन टैक्स भऱने पर मिलेगी. छूट की धनराशि ऑटोमोड़ में डिडक्ट हो जाएगी.
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कैसे मिलेगी छूट
करदाता एनडीएमसी की आधिकारिक वेबसाइट www.ndmc.gov.in पर जाकर अपनी प्रॅापर्टी का पूरा ब्यौरा देख सकता है. आपको बता दें कि यहां आपको सभी संपति की डिटेल्स दिख जाएगी. उसके बाद वेबसाइट पर ही आपको कितना टैक्स देना है. इसका ब्यौरा भी आ जाएगा. कुल टैक्स पर आपको 5 फीसदी छूट देने का प्रावधान किया गया है. लेकिन ये छूट आपको तभी मिलेगी यदि आप 30 सितंबर से पहले टैक्स जमा करते हैं. इसलिए छूट का लाभ लेने के लिए जल्द ही अपना प्रॅापर्टी कर जमा कर दें..
सरकर संपत्तियों का भी बकाया है टैक्स
एनडीएमसी के मुताबिक, "इसका फायदा निजी संपत्ति वालों के साथ सरकारी संपत्तियों के स्वामी को भी मिलेगा. हर सरकारी विभाग जिनका प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, 30 सितंबर तक इसे जमा करके 5 फीसदी छूट का लाभ ले सकते हैं. एनडीएमसी के इस कदम से निजी प्रॉपर्टी वालों में अपना टैक्स जमा करने की होड़ मच सकती है,,.