Train News: भारत में करोड़ों लोग हर दिन ट्रेन से ट्रैवल करते हैं. कहा जाता है कि जितनी आबादी ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप की है उतने लोग तो हर वक्त भारत में ट्रेन में ट्रैवल करते हैं. लेकिन रेलवे की जानकारियों के बारे में लोगों को कुछ बहुत जरूरी नियमों के बारे में जानकारी ही नहीं होती है. कई लोगों की जब टिकट होने के बाद भी ट्रेन छूट जाती है तो लोगों को लगता है कि उनका टिकट बेकार हो गया है. लेकिन क्या वाकई में ऐसा होता है. उत्तर है नहीं.
रेलवे की सुविधाओं का ढंग से फायदा लेकर आप अपने नुकसान को बचा सकते हैं. लेकिन ज्यादातर लोगों को इस नियम की जानकारी ही नहीं है. इस वजह से अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो तो ध्यान दें क्योंकि आपके टिकट का अब भी सही इस्तेमाल हो सकता है. चलिए जानते हैं.
दोबारा कर सकते हैं ट्रैवल
अगर आपने जनरल डिब्बे का टिकट लिया है और आपकी ट्रेन छूट गई है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप दूसरी ट्रेन के जनरल डिब्बे में भी इसी टिकट से ट्रैवल कर सकते हैं. छोटी दूरी वाले टिकट पर आपको तीन घंटे और लंबी दूरी के टिकट पर 24 घंटे तक इसका फायदा ले सकते हैं. हालांकि, रिजर्व टिकट वालों के लिए ये सुविधा नहीं है.
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रिजर्व टिकट वालों को मिलता है ये फायदा
आपने अगर रिजर्वेशन करवाया था और ट्रेन छूट गई है तो आप टीडीआर यानी टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट फाइल कर सकते हैं. टीडीआर फाइल करके रेलवे से आप अपने टिकट का रिफंड मांग सकते हैं. आपको इसके लिए ट्रेन छूटने के चार घंटे के अंदर ऑनलाइन टीडीआर फाइल करना होता है.
कुछ पैसे काटकर बाकी रूपये लौटा देगा रेलवे
आईआरसीटीसी की वेबसाइट या फिर ऐप की मदद से टीडीआर फाइलिंग प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं. आप टाइम लिमिट के अंदर टीडीआर फाइल करते हैं तो रेलवे कुछ रुपये काटकर बाकी पैसा आपको लौटा देगा. ध्यान दें, जनरल टिकट वाले लोग इस सुविधा का लाभ नहीं ले सकते हैं. टीडीआर सिर्फ रिजर्व टिकट पर ही लागू होती है. काउंटर टिकट वालों को वहीं से टीडीआर फाइल करना होगा.