FasTag वालों के लिए आई बड़ी खबर, 1 अप्रैल से इस राज्य में लागू होगा ये नियम

FasTag की सुविधा टोल पर लगने वाले जाम से बचत और ईंधन की खपत को कम करने के उद्देश्य से की गई है. यह एक REFID टैग है जो वाहन चालक को पेमेंट अपने आप करने की सुविधा देता है.

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Dheeraj Sharma
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FasTag Rule Change from April 1 in Maharashtra

FasTag Rules Change: देशभर में लगातार सड़कों का जाल बढ़ रहा है. यही नहीं कनेक्टिविटी भी तेजी से बढ़ती जा रही है. यही वजह है कि अब लोग अपनी गाड़ी से ट्रेवलिंग ज्यादा करने लगे हैं. लोगों के बढ़ते सड़क परिवहन के बीच सरकार भी लगातार सुविधा को ध्यान में रखते हुए कदम उठा रही है. इसी कड़ी में टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहन चालकों के लिए फास्टैग जैसी सुविधा शुरू की गई थी. अब इस सुविधा को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. 

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1 अप्रैल से अनिवार्य हुआ FasTag

महाराष्ट्र कैबिनेट बैठक में हाल में ये फैसला लिया गया है कि 1 अप्रैल से प्रदेश में सभी चार पहिया वाहनों में फास्टैग अनिवार्य रूप से इस्तेमाल किया जाएगा. दरअसल महाराष्ट्र सरकार की ओर से यह कदम ईंधन की बचत के साथ-साथ लोगों के समय की बचत को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. इससे टोल कलेक्शन में भी ट्रांसपरेंसी आने की उम्मीद है. 

क्या है FasTag

बता दें कि FasTag एक Refid टैग है जो वाहन चालक को टोल का पेमेंट खुद ब खुद करने में मदद करता है. बता दें कि ये टैग वाहन की विंडस्क्रीन पर लगाया जाता है. जब कोई वाहन टोल प्लाजा से गुजरता है तो इस टैग के चलते पेमेंट अपने आप हो जाता है. 

नियम के उल्लंघन पर कितना जुर्माना

बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बैठक के दौरान ही साफ कर दिया कि जिन वाहनों पर 1 अप्रैल के बाद फास्टैग नहीं लगा पाया गया उन्होंने टोल टैक्स दोगुना चुकाना होगा. बता दें कि ये नियम इसलिए लागू किया गया है ताकि सभी वाहन चालक फास्टैग का इस्तेमाल करें. 

किन वाहनों पर होगा लागू

महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक 1 अप्रैल से ये नियम सभी चार पहिया वाहन चालकों पर लागू होगा. इसमें निजी और व्यवसायिक वाहन प्रमुख रूप से शामिल होंगे. सरकार चाहती है कि टोल प्लाजा पर लगने वाला जाम कम हो और ईंधन की खपत को भी कंट्रोल किया जा सके. 

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