EPFO का सबसे बड़ा अपडेट, अब ये अनिवार्यता की खत्म

देशभर में करोड़ों कर्मचारियों के ईपीएफओ अकाउंट हैं. ऐसे कर्मचारियों को बता दें कि संगठन की ओर से नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए आधार की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है.

देशभर में करोड़ों कर्मचारियों के ईपीएफओ अकाउंट हैं. ऐसे कर्मचारियों को बता दें कि संगठन की ओर से नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए आधार की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है.

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Dheeraj Sharma
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EPFO Rule Update: देशभर में करोड़ों भविष्य निधि कर्मचारियों संगठन से जुड़े लोगों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है. इस अपडेट ने कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है. जी हां देश के कई निजी औऱ सरकारी कर्मचारियों का पीएफ कटता है और इसके क्लेम के लिए उन्हें काफी परेशान भी होना पड़ता है. हालांकि समय-समय पर संगठन की ओऱ से इसमें बदलाव किए जाते हैं. कर्माचारियों को असुविधा न हो इसको देखते हुए अपडेट भी लाए जाते हैं. लेकिन इस बीच एक और बड़ा अपडेट ईपीएफओ की ओर से किया गया है. एक खास अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है. 

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अब क्लेम के लिए जरूरी नहीं होगा आधार

आमतौर पर सभी सरकारी कामों में लोगों को आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है. ईपीएफओ में भी किसी भी तरह के क्लेम के लिए सबसे पहले कर्माचारी का आधार नंबर अनिवार्य रूप से मांगा जाता था. लेकिन नए नियम के तहत अब कर्मचारियों के लिए आधार की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है. 

सबके लिए खत्म नहीं हुआ आधार

बता दें कि ईपीएफओ की ओर से आधार की अनिवार्यता कुछ खास कर्मचारियों के लिए ही खत्म की है. जबकि बाकी कर्मचारियों को अपना आधार लिंक करना ही होगा. जबकि अन्य विशेष श्रेणियों के कर्मचारियों को अपना आधार लिंक करने की जरूरत नहीं होगी. 

किस चीज में दी गई छूट

जिन कर्मचारियों को आधार लिंक करने की बाध्यता खत्म की गई है. इनमें वह कर्मचारी हैं जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UAN को आधार से लिंक करते हैं. ऐसे कर्मचारियों को छूट दे दी गई है. 

कर्मचारियों को क्या मिलेगा फायदा

EPFO के इस बड़े अपडेट के बाद जिन कर्मचारियों के लिए आधार की अनिवार्यता खत्म हुई है ऐसे कर्मचारी बड़ी आसानी से अपना क्लेम ले सकेंगे. दरअसल कई बार कर्माचारियों के आधार जैसे दस्तावेज लेने में परेशानी आती है. या फिर उन्हें समय पर मिलते नहीं हैं. 

EPFO ने किन कर्मचारियों को दी छूट

इस नए नियम के तहत कर्मचारी संगठन की ओऱ से उन कर्मचारियों को छूट दी गई है जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन अंतरराष्ट्रीय कर्माचारी के तौर पर करवाया है. ऐसे एम्प्लॉय जो इंडिया में वर्क करने के बाद अपने देश लौट गए.  साथ ही उन एम्प्लॉय को भी छूट दी गई है जिनके पास विदेशी नागरिकता है और उन्हें भारत का आधार नहीं मिला. 

 

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