EPFO: करोड़ों कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खबर, सीधे 7 लाख रुपए का होगा नुकसान! संगठन ने बताई वजह

EPFO Update : अगर आपका भी ईपीएफओ में खाता है तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. क्योंकि यदि अभी भी आपने ईपीएफओ की गाइडलाइन को फॅालो नहीं किया है तो आपका नुकसान होना तय माना जा रहा है. आपको बता दें कि ईपीएफओ ने तीन साल पहले से ईनोमिनेशन के लिए अपील की थी.

EPFO Update : अगर आपका भी ईपीएफओ में खाता है तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. क्योंकि यदि अभी भी आपने ईपीएफओ की गाइडलाइन को फॅालो नहीं किया है तो आपका नुकसान होना तय माना जा रहा है. आपको बता दें कि ईपीएफओ ने तीन साल पहले से ईनोमिनेशन के लिए अपील की थी.

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Sunder Singh
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EPFO Update :  अगर आपका भी ईपीएफओ में खाता है तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. क्योंकि यदि अभी भी आपने ईपीएफओ की गाइडलाइन को फॅालो नहीं किया है तो आपका नुकसान होना तय माना जा रहा है. आपको बता दें कि ईपीएफओ ने तीन साल पहले से ईनोमिनेशन के लिए अपील की थी. इसकी डेट भी कई बार एक्सटेंड कर दी गई. लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे खाता धारक हैं. जिन्होने अभी तक भी ईनोमिनेशन नहीं कराया है. यदि आप भी उन्हीं में हैं तो सावधान होने की जरूरत है. क्योंकि जिन्होने नियमों को फॅालो नहीं किया है. ऐसे खाता धारकों को 7 लाख रुपये का बीमा कवर नहीं मिलेगा. ईपीएफओ ने साफ कर दिया है कि नए खाताधारक भी याद से ईनोमिनेशन जरूर करा लें..

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अभी काफी लोग हैं अनजान 

आपको बता दें कि कम ही सब्सक्राइबर्स को पता है कि ईपीएफओ 7 लाख का बीमा कवर प्रदान करता है. जिसके चलते लोग ईनोमिनेशन जैसे जरूरी काम को भी नजरअंदाज करते रहते हैं.  पीएफ खाताधारकों  को ईपीएफओ ये बीमा कवर एंप्लॉयीज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (EDLI) 1976 के तहत प्रदान करता है. इसमें कर्मचारी की बीमारी, दुर्घटना अथवा स्वाभाविक मृत्यु होने पर बीमा राशि के लिए क्लेम किया जा सकता है. यह बीमा राशि नॅामिनी को दिया जाता है. यदि कोई भी कर्मचारी ईनोमिनेशन नहीं कराता है तो उसे इस सुविधा से वंचित कर दिया जाएगा. यानि संबंधित कर्मचारी की मृ्त्यु होने पर नॅामिनी कोई क्लेम नहीं कर सकता. 

इन शर्तों पर मिलता है क्लेम 

आपको बता दें कि EPFO की EDLI स्कीम के तहत 2.50 लाख से लेकर 7 लाख रुपये तक का बीमा क्‍लेम दिया जाता है. हालांकि इसके लिए कई शर्तों को भी पूरा करना होता है. जैसे संबंधित कर्मचारी ने कम से कम 12 माह संस्थान में नौकरी की हो. साथ ही क्लेम तभी मिलता है जब कर्मचारी की नौकरी के दौरान मौत हुई हो. यानि रिटायरमेंट के बाद यदि मौत होती है तो बीम कवर का लाभ नहीं मिलता है. 

 

 

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