EPFO: नव वर्ष पर करोड़ों कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, बेसिक सैलरी में हो सकता है इजाफा

EPFO : ईपीएफओ के कर्मचारियों को लेकर नए साल यानी 2025 में अच्छी खबर सामने आ सकती है. क्योंकि आने वाले साल में वेज लिमिट हाईक को लेकर कोई फैसला आ सकता है.

EPFO : ईपीएफओ के कर्मचारियों को लेकर नए साल यानी 2025 में अच्छी खबर सामने आ सकती है. क्योंकि आने वाले साल में वेज लिमिट हाईक को लेकर कोई फैसला आ सकता है.

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Sunder Singh
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EPFO : अगर आप नौकरीपेशा हैं तो ये खबर आपके बहुत काम की है. क्योंकि सरकार नए साल से पहले वेज लिमिट हाईक की घोषणा करने वाली है. आपको बता दें कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को ईपीएफ-ईएसआईसी के दायरे में लाने के लिए न्यूनतम वेज लिमिट को बढ़ाने की प्लानिंग कर सकता है.  मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब इसे 15000 रुपये से बढ़ाकर 30000 रुपये करने की तैयारी की जा सकती है. इसका लाभ नए व पुराने करोड़ों कर्मचारियों को मिलेगा. आइये जानते हैं क्या है वेज लिमिट..

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10 साल में बढ़ाने का प्रावधान

आपको बता दें कि इससे पहले वेज लिमिट 2014 में बढ़ाया गया था. उस वक्त इसे 6500 रुपए से बढ़ाकर 15000 रुपए कर दिया गया था. अब जब 10 साल पूरे होने वाले हैं तो एक बार फिर वेज लिमिट बढ़ाए जाने की खबरें तेज हो गई हैं.  ईपीएफ-ईएसआईसी वेज लिमिट को बढ़ाने से कर्मचारियों के वेतन से प्रॉविडेंट फंड के लिए ज्यादा पैसा कटेगा. साथ ही कर्मचारी प्रॉविडेंट फंड में अपने वेतन से ज्यादा योगदान दे सकेंगे. वेज लिमिट बढ़ने से प्रति कर्मचारी के खाते में भी ज्यादा पैसा जमा होने लगेगा. जिससे उसे व्यक्तिगत रूप से फायदा होने वाला है..   

मिलेगा दोगुना फायदा

ईपीएस यानि एम्पलॉय पेंशन स्कीम में एम्पलॉयर को बेसिक पे के 12 फीसदी रकम में से 8.33 फीसदी ईपीएस (Employees Pension Scheme) में और 3.67 फीसदी कर्मचारियों के ईपीएफ खाते में जमा करना होता है. जानकारी के मुताबिक, ईपीएफ के लिए वेज लिमिट बढ़ने से कर्मचारियों के ईपीएफ खाते में ज्यादा रकम जमा होगी. आपको बता दें कि फिलहाल बेसिक वेतन 15000 रुपए है.  बेसिक वेतन फिलहाल 15000 रुपये है तो ईपीएफ खाते में 1800 रुपये जमा होता है. और अगर वेज लिमिट बढ़कर 30000 रुपये हो गया तो जिन कर्मचारियों का बेसिक वेतन 30000 रुपये है उन कर्मचारियों के ईपीएफ खाते में 3600 रुपये जमा होंगे.   

दायरें में आएंगे ज्यादा कर्मचारी

ईपीएफ-ईपीएस की वेज लिमिट वो सीमा है जिसके तहत कर्मचारियों के लिए ईपीएफ-ईएसआईसी में अपनी ओर से कानूनी रूप में योगदान देना जरूरी होता है. यानि यदि किसी कर्मचारी का वेतन मूल वेतन 15000 रुपये से ज्यादा है तो ईपीएफ से बाहर रहने के विकल्प को चुन सकता है. लेकिन वेज लिमिट को बढ़ाकर 30000 रुपये कर दिया गया तो ज्यादा लोग ईपीएफ के दायरे में आ जायेंगे.

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