Advertisment

EPFO 3.0: अब 12 से अधिक कटेगा आपका PF, EPFO में बड़े एक्शन की तैयारी में सरकार

EPFO 3.0 में बड़ा बदलाव होने वाला है. पीएफ अंशदान की 12 प्रतिशत सीमा खत्म करने के लिए चर्चा हो रही है. इससे कर्मियों का रिटायरमेंट फंड बढ़ेगा.

author-image
Jalaj Kumar Mishra
New Update
EPFO-156

EPFO 3.0 Changes

Advertisment

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ बड़े बदलाव की तैयारी में है. सरकार ईपीएफओ 3.0 के तहत कई बड़े बदलाव पर काम कर रही है. जैसे- एटीएम से पीएफ का पैसा निकालना, इक्विटी में निवेश करना और कर्मचारियों के योगदान की सीमा को खत्म करना शामिल है. कहा जा रहा है कि सरकार जल्द ही कर्मचारियों के 12 फीसदी के अंशदान वाले नियम को बढ़ा सकती है. 

पीएफ अकाउंट के तहत कर्मियों के हिस्से को अगर बढ़ाया जाता है तो कर्मचारी पेंशन और रिटायरमेंट फंड अधिक पाएगा. कर्मियों को यह फैसला अधिक लाभ देगा. इस फैसले का उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद कर्मियों को अधिक पेंशन और फंड दिलाना है. इसी वजह से निवेश के विकल्प में 12 फीसदी अंशदान की सीमा को खत्म करने पर विचार हो रहा है.  

अब आप यह खबर भी पढ़ें- महाराष्ट्र में हुआ बड़ा खेला: न शिंदे न फडणवीस…अब यह नेता बनेगा मुख्यमंत्री! शपथ ग्रहण से पहले हुआ बदलाव

कर्मचारियों को कितना देना होता है योगदान? 

कर्मचारियों को अभी हर माह पीएफ अकाउंट के तहत 12 फीसद का योगदान देना होता है. वहीं, नियोक्ता भी इतना योगदान आपके पीएफ अकाउंट में देता है. इसके अलावा, सरकार हर साल तय ब्याज देती है. सालाना आधार पर कर्मचारी के पीएम अकाउंट में पैसा क्रेडिट किया जाता है. अब सरकार इसी 12 फीसदी की लिमिट को खत्म करने पर विचार कर रही है. 

सिर्फ कर्मचारियों के लिए होगा बदलाव 

पीएफ अकाउंट में योगदान की लिमिट सिर्फ कर्मियों के लिए खत्म करने की प्लानिंग है. नियोक्ताओं पर इसका असर नहीं पड़ेगा. देश के लगभग 6.7 करोड कर्मियों को इससे फायदा होगा. सरकार ऐसा इसलिए करना चाहती है क्योंकि वे चाहती है कि कर्मचारी अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा पीएफ खाते में डालें, जिससे उन्हें लाभ मिल पाए. 

अब आप यह खबर भी पढ़ें- Maharashtra: फिक्स हो गई महाराष्ट्र CM के शपथ ग्रहण समारोह की तारीख, नाराज एकनाथ शिंदे इस मांग पर अबतक अड़े

नियोक्‍ता को कितना करना होगा योगदान 

ईपीएफओ के नियमों की मानें तो नियोक्ता की ओर से दिए जाने वाले 12 फीसदी योगदान का 8.33 प्रतिशत रकम कर्मियों के पेंशन स्कीम अकाउंट में डाला जाता है. जबकि, 3.67 फीसद रकम हर माह पीएम खाते जमा होता है. इसकी अधिकतम सीमा 15 हजार रुपये है.

अब आप यह खबर भी पढ़ें- Cheetah Corridor: अब कूनो के चीते राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भरेंगे चौकड़ी, टूरिस्ट ऐसे उठा सकते हैं लुत्फ

epfo EPFO new rules EPFO New Changes EPFO 3.0 Changes EPFO 3.0
Advertisment
Advertisment
Advertisment