क्या आपके पास भी भारी-भरकम ट्रैफिक चालान आ गया है. अगर हां तो क्या आप चाहते हैं कि वो माफ हो जाए. अगर आप भी अपना ट्रैफिक चालान जीरो करवाना चाहते हैं तो आपके लिए ये शानदार मौका है. दिल्ली पुलिस ने पुराने ट्रैफिक चालान निपटाने के लिए स्पेशल ईवनिंग कोर्ट्स लगाने का फैसला किया है. 20 दिसंबर 2024 से दिल्ली की जिला अदालतों में स्पेश्ल कोर्ट्स लगाए जाएंगे. शाम पांच बजे से लेकर शाम सात बजे तक की ये खुलेंगे. आप अपने पेंडिंग ट्रैफिक चालान को विशेेष अदालत में जीरो करवा सकते हैं.
चालान माफ करवाने की क्या है पूरी प्रक्रिया
स्पेशल कोर्ट्स कड़कड़डूमा कोर्ट, राउज एवेंन्यू कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, साकेत कोर्ट, तीस हजारी कोर्ट और रोहिणी कोर्ट में लगाए जाएंगे. हालांकि, आपको सबसे पहले इसके लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा.
आप अगर अपॉइंटमेंट लेते हैं तो सबसे पहले आपको https://traffic.delhipolice.gov.in/evecourtddc पर जाना होगा. यहां आपको गाड़ी नंबर और कैप्चा कोड भरना होगा. चालान और नोटिस प्रिंट करने के लिए आपको फिर सर्च बटन पर क्लिक करना होगा. 31 दिसंबर 2021 तक के लंबित वर्चुअल कोर्ट चलान और नोटिस आपको मिलेंगे.
स्पेशल ईवनिंग कोर्ट में माफ हो जाएगा आपका चालान
आपका चालान अगर 100 रुपये का है तो आप कोर्ट से इसके लिए माफी मांग सकते हैं. आप कोर्ट से अपील कर सकते हैं कि वे आपके लिए नरम रुख अपनाएं. कोर्ट आपके चालान से 500 से 700 रुपये माफ कर सकती है. आपका पूरा चालान भी माफ हो सकता है. हालांकि, यह सब कुछ जज पर निर्भर है कि वह आपका कितना चालान माफ कर सकती है. नियमित कोर्ट की तरह ही इवनिंग कोर्ट भी काम करती है.